तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांग जवाब 25 को मामले की सुनवाई
तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार से मांग जवाब 25 को मामले की सुनवाई
SC on Teesta Setalvad’s bail plea: सुप्रीम कोर्ट ने एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 25 अगस्त को करेगा.
हाइलाइट्सतीस्ता सीतलवाड़ पर गुजरात दंगा मामले में जाली सबूत तैयार करने का आरोप हैअब इस मामले पर अगली सुनवाई 25 अगस्त को होगी26 जून को तीस्ता सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था
नई दिल्ली. 2002 गुजरात दंगा मामले में फर्जी सबूत गढ़ने और इससे संबंधित साजिश रचने के आरोप में जेल में बंद सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को अपनी प्रतिक्रिया देने को कहा है. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार को नोटिस जारी किया है. तीस्ता सीतलवाड़ की ओर से पेश दिग्गज वकील कपिल सिब्बल ने इस मामले में कोर्ट से कहा कि हम अंतरिम राहत चाहते हैं. इस मामले में हाईकोर्ट में 19 सितंबर को सुनवाई रखी गई है, जिसके बाद कोर्ट ने कहा कि आप गुरुवार तक इंतजार कीजिए. तीस्ता को गुजरात दंगों की साजिश के मामले में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को फंसाने के लिए रिकॉर्ड में हेराफेरी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.
अपनी याचिका में, सीतलवाड़ ने कहा कि 30 जुलाई अतिरिक्त प्रधान सत्र न्यायाधीश, सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट अहमदाबाद द्वारा पारित आदेश के खिलाफ यह याचिका दायर की गई है जिसमें कोर्ट ने याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को ठुकरा दिया था. चूंकि यह मामला व्यक्तिगत स्वतंत्रता का है. इसलिए जमानत की मांग कर रही हूं. 30 जुलाई को अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने तीस्ता सीतलवाड़ और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार की जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया था. कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में जमानत देने से केस की गंभीरता को हल्का माना लिया जाएगा और तत्कालीन मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ इस तरह के आरोप लगाने की गलती करने वालों को प्रोत्साहन मिलेगा.
जमानत नामंजूर किए जाने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ ने हाई कोर्ट का रुख किया लेकिन हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 19 सितंबर की तारीख दे दी. इसके बाद सीतलवाड़ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की. 2002 के गुजरात दंगा में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्कालीन गुजरात के सीएम और अब वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दिए जाने के बाद तीस्ता सीतलवाड़ और श्रीकुमार को गिरफ्तार किया गया था. गौरतलब है कि विशेष जांच टीम (एसआईटी) तीस्ता सीतलवाड़ और अन्य द्वारा जाली सबूत तैयार करने के आरोप की जांच कर रही है. एसआईटी ने कोर्ट में दावा किया है कि तीस्ता सीतलवाड़, श्रीकुमार और कांग्रेस पार्टी के दिवंगत नेता अहमद पटेल द्वारा राज्य की तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी की सरकार को अस्थिर करने के लिए बड़ी साजिश रची थी.
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Tags: Supreme CourtFIRST PUBLISHED : August 22, 2022, 14:05 IST