जस्टिस चंद्रचूड़ को CJI के रूप में शपथ लेने से रोकने की हुई मांग जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया
जस्टिस चंद्रचूड़ को CJI के रूप में शपथ लेने से रोकने की हुई मांग जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सीजेआई यानी प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए एक याचिका दायर हुई है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया, जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नौ नवंबर को शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया गया था.
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को सीजेआई यानी प्रधान न्यायधीश के रूप में शपथ लेने से रोकने के लिए दायर एक याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें वरिष्ठतम न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ को प्रधान न्यायाधीश के रूप में नौ नवंबर को शपथ लेने से रोकने का अनुरोध किया गया था.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हमने याचिका पर विचार करने का कोई कारण नहीं देखा. सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि याचिका पूरी तरह से भ्रामक है. चीफ जस्टिस उदय उमेश ललित की अगुवाई वाली पीठ ने आज यानी बुधवार दोपहर पौने एक बजे इस मामले पर सुनवाई की.
बता दें कि नामित प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ को नौ नवंबर को भारत के 50वें प्रधान न्यायाधीश के रूप में शपथ लेनी है.
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Tags: Justice DY Chandrachud, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : November 02, 2022, 13:40 IST