सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन हरियाणा में गुरुद्वारा कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर
सिखों के लिए ऐतिहासिक दिन हरियाणा में गुरुद्वारा कानून की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मुहर
हरियाणा सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में सिख गुरुद्वारा कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा है. कोर्ट ने कहा कि इस कानून में कुछ भी अवैधता नहीं पाई गई और इस तरह से कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी.
नई दिल्ली: हरियाणा के सिखों के लिए आज बहुत ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा में गुरुद्वारों के प्रबंधन के लिए बनाए गए 2014 के कानून को संवैधानिक करार दिया है. सुप्रीम ने हरियाणा सिख गुरुद्वारा (प्रबंधन) अधिनियम 2014 की वैधता को बरकरार रखा और अधिनियम की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया. इस तरह से हरियाणा सरकार को बड़ी राहत मिली है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस कानून में कोई अवैधता नहीं पाई गई. जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने यह फैसला सुनाया. इस बेंच ने 2014 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (एसजीपीसी) के सदस्य हरभजन सिंह नाम के एक व्यक्ति द्वारा दायर रिट याचिका में फैसला सुनाया. सुप्रीम कोर्ट ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि हरियाणा सरकार शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अधीन संचालित गुरुद्वारों पर नियंत्रण हासिल करना चाहती है.
बता दें कि साल 2019 में शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने भी अधिनियम को चुनौती देते हुए एक रिट याचिका दायर की थी. याचिकाकर्ता ने हरियाणा के कानून को यह तर्क देते हुए चुनौती दी थी कि राज्य विधानमंडल के पास गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए एक निकाय बनाने के अधिकार नहीं थी, यह शक्ति संसद के पास आरक्षित थी.
हरियाणा के कानून को सिख गुरुद्वारा अधिनियम-1925, राज्य पुनर्गठन अधिनियम-1956, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम-1966 के साथ-साथ अंतरराज्यीय निगम अधिनियम-1957 के उल्लंघन के रूप में चुनौती दी गई थी. 29 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं की स्थिरता के संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा उठाई गई प्रारंभिक आपत्ति को खारिज कर दिया था और इस मामले को गुण-दोष के आधार पर विचार करने का निर्णय लिया था.
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Tags: Haryana news, Sikh Community, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : September 20, 2022, 12:00 IST