रामदेव को मिल ही गई राहतSC ने वह फाइल बंद की जिसकी वजह से पड़ी थी डांट
रामदेव को मिल ही गई राहतSC ने वह फाइल बंद की जिसकी वजह से पड़ी थी डांट
Baba Ramdev News: सुप्रीम कोर्ट ने योग गुरु रामदेव, उनके सहयोगी बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ चल रही अवमानना की कार्रवाई को मंगलवार को बंद कर दिया.
नई दिल्ली: बाबा रामदेव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. योग गुरु रामदेव को जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट से खूब फटकार पड़ी थी, वह केस अब बंद हो गया है. जी हां, पतंजलि भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगगुरु रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है. सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापनों के मामले में उनकी माफी स्वीकार कर ली है.
योग गुरु रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की ओर से पैरवी करने वाले वकील गौतम तलुकदार ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने स्वामी रामदेव, बालकृष्ण और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड द्वारा दिए गए आश्वासन के आधार पर अवमानना की कार्यवाही बंद कर दी है.’ इससे पहले 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना नोटिस पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था. याचिका में कोविड टीकाकरण अभियान और चिकित्सा की आधुनिक प्रणालियों के खिलाफ कथित तौर पर दुष्प्रचार अभियान चलाने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पतंजलि और योग गुरुराम देव को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी थी. अखबार में माफीनामा छपवाने का भी आदेश जारी हुआ था.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने 21 नवंबर, 2023 के आदेश में कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने उन्हें आश्वासन दिया था कि इसके बाद किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं किया जाएगा. खासकर कंपनी द्वारा बनाए और मार्केट में लाए गए प्रोडक्ट्स के विज्ञापन या ब्रांडिंग से संबंधित. साथ ही, किसी भी रूप में मीडिया में चिकित्सीय प्रभाव या चिकित्सा की किसी भी प्रणाली के खिलाफ दावा करने वाले बयान जारी नहीं किए जाएंगे.
शीर्ष अदालत ने कहा था कि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड इस तरह के आश्वासन के लिए बाध्य है.’ विशिष्ट आश्वासन का पालन न करने और बाद में फर्म द्वारा मीडिया में दिए गए बयानों से सुप्रीम कोर्ट बेहद नाराज हो गया था. इसके बाद कोर्ट ने बाबा रामदेव और पतंजलि को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा था कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही शुरू की जाए.
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Tags: Baba ramdev, Patanjali Ayurved Limited, Supreme Court, Swami RamdevFIRST PUBLISHED : August 13, 2024, 11:52 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed