हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा अब मिलेगा एक्‍स्‍ट्रा वीकली ऑफ पर

Government Office Weekly Off: प्राइवेट कंपनियों में आमतौर पर सप्‍ताह में दो ऑफ देने का चलन है. सरकारी ऑफिसों में भी इसे लागू करने की कवायद शुरू की जा रही है. सिक्किम सरकार ने कर्मचारियों के हितों को ध्‍यान में रखते हुए बड़ा फैसला लिया है.

हजारों सरकारी कर्मचारियों को तोहफा अब मिलेगा एक्‍स्‍ट्रा वीकली ऑफ पर
गंगटोक. आमतौर पर माना जाता है कि प्राइवेट सेक्‍टर में काम करने वाले लोगों पर काम का दबाव ज्‍यादा रहता है. सरकारी नौकरी (Government Jobs) करने वालों पर उसकी तुलना में प्रेशर कुछ कम रहता है. हालांकि, अब यह अंतर धीरे-धीरे समाप्‍त हो रहा है. यही वजह है कि सरकारी ऑफिसों में भी सिंगल वीकली ऑफ पर लगातार विचार कर कर्मचारियों के हित में फैसले लिए जा रहे हैं. नॉर्थईस्‍ट स्‍टेट सिक्किम ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश सरकार ने अब अपने स्‍टाफ को महीने के हर दूसरे और चौथे शनिवार को वीकली ऑफ देने का फैसला किया है. सिक्किम के कार्मिक विभाग (Department of Personnel) ने वीकली ऑफ को लेकर नया सर्कुलर जारी किया है. इसमें स्‍पष्‍ट रूप से हर महीने के दूसरे और चौथे शनिवार को वीकली ऑफ देने का फैसला लिया गया है. गुरुवार को जारी सर्कुलर में कहा गया है कि इससे सरकारी कर्मचारियों को रेस्‍ट करने के लिए अतिरिक्‍त समय मिल सकेगा. हालांकि, सरकार ने ड्यूटी आवर को लेकर भी स्‍पष्‍ट और सख्‍त निर्देश दिए हैं. चीन आज के ही दिन भारत के आगे हुआ था नतमस्‍तक, देश को मिला था 22वां राज्‍य, दुनियाभर में बढ़ा रसूख ड्यूटी आवर को लेकर सख्‍ती सिक्किम सरकार की ओर से जारी सर्कुलर में ड्यूटी आवर को लेकर सख्‍त निर्देश दिए गए हैं. सरकार ने अपने कर्मचारियों से सुबह 10 बजे से शाम के 4:30 बजे तक के वर्किंग आवर का पूरी सख्‍ती से पालन करने को कहा है. सर्कुलर में कहा गया है, ‘यह देखा गया है कि कई सरकारी कर्मचारी सुबह बहुत देर से ऑफिस आते हैं और शाम को निर्धारित समय से काफी पहले ही ऑफिस से चले भी जाते हैं. इससे डेवलपमेंट प्रोजेक्‍ट को लागू करने में दिक्‍कतों का सामना करना पड़ता है. कर्मचारियों के देर से कार्यालय पहुंचने से समय पर ऑफिस आने वाले लोगों को भी अनावश्यक परेशानी होती है.’ सुबह 10 बजे ऑफिस आना अनिवार्य सरकारी सर्कुलर में सभी सरकारी कर्मचारियों को सुबह 10 बजे तक पहुंचने का आदेश दिया गया है. साथ ही शाम 4:30 बजे के बाद ही ऑफिस से जाने का निर्देश दिया है. आगे कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी सुबह 10:30 बजे के बाद ऑफिस पहुंचता है या बिना वैलिड ऑफिशियल रीजन के शाम 4:30 बजे से पहले कार्यालय से चला जाता है तो इसके एवज में आधी छुट्टी काटी जाएगी. विभिन्‍न डिपार्टमेंट के हेड को कर्मचारियों की उपस्थिति की औचक जांच करने को भी कहा गया है. Tags: Bank holiday list, National News, Sikkim NewsFIRST PUBLISHED : July 12, 2024, 21:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed