बस अपने राजा बेटा को बचाना चाहती थी कोर्ट ने बलात्कारी की मां को रिहा किया

पलवल में पांच साल की बच्ची के साथ रेप और फिर उसकी हत्या के दोषी को मिली फांसी की सजा उम्रकैद में बदली. पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने दोषी की मां को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा, मां का बेटे के लिए अंधा प्यार अपराध नहीं है, लेकिन दोषी को बिना छूट के उम्रकैद जरूरी है.

बस अपने राजा बेटा को बचाना चाहती थी कोर्ट ने बलात्कारी की मां को रिहा किया