डॉ प्रमोद महाजन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत दो दिन में ही वापस मिली सीएमएचओ की कुर्सी

CG High Court News: बिलासपुर सीएमएचओ के पद से दो दिन पहले ही हटाए गए डॉ. प्रमोद महाजन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अर्जेंट याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट जस्टिस आरसी एस. सामंत की सिंगल बेंच ने डॉ. महाजन को अंतरिम राहत देते हुए पुनः सीएमएचओ के पद पर बने रहने का आदेश दिया है.

डॉ प्रमोद महाजन को हाईकोर्ट से बड़ी राहत दो दिन में ही वापस मिली सीएमएचओ की कुर्सी
बिलासपुर. जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में नाटकीय घटनाक्रम देखने को मिला जब दो दिन बाद इस दफ्तर के मुखिया की कुर्सी पर एक बार डॉ. प्रमोद महाजन आसीन हो गए. इस तरह डॉ. अनिल श्रीवास्तव दो दिन ही सीएमएचओ रह पाए. डॉ. प्रमोद महाजन ने बुधवार शाम को बिलासपुर सीएमएचओ का पदभार एक बार फिर संभाल लिया. दरअसल 25 जून को डॉ. प्रमोद महाजन की जगह डॉ अनिल श्रीवास्तव को सीएमएचओ बिलासपुर के पद पर नियुक्त किया गया था. दो दिन अवकाश के बीच में ही बगैर डॉ. महाजन से चार्ज लिए डॉ. अनिल श्रीवास्तव 27 जून को बिलासपुर सीएमएचओ की कुर्सी पर आसीन हो गए. इधर, पद से हटाए गए  डॉ. महाजन ने अधिवक्ता मतीन सिद्धिकी के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. सीएम से मंजूरी के बिना ट्रांसफर याचिकाकर्ता डॉ. प्रमोद महाजन ने कहा कि उन्हें 10 मार्च 2022 को दिए गए प्रभार से हटाने के लिए मुख्यमंत्री की मंजूरी नहीं ली गई है. ताजा दिए गए आदेश में केवल डॉ. प्रमोद महाजन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बिलासपुर के प्रभार से मुक्त करने की बात कही गई, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता कि स्थानांतरण के बाद वे कहां काम करेंगे. अपनी याचिका में डॉ. प्रमोद महाजन ने कहा कि बिना मूल पद से स्थानांतरित किए प्रभारी संयुक्त निदेशक के पद पर उन्हें भेज दिया गया. साथ ही डॉ. अनिल श्रीवास्तव ने उनसे बिना चार्ज लिए एकतरफा सीएमएचओ के पद पर ज्वॉइन कर लिया. इसके अलावा यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि द्वितीय श्रेणी के जूनियर को प्रथम श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है. हाइकोर्ट ने सुनवाई के बाद डॉ. प्रमोद महाजन को अंतरिम राहत देते हुए उन्हे पुनः अपने पद पर बने रहने का आदेश दिया है. हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद डॉ. महाजन एक बार फिर बिलासपुर सीएमएचओ की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Chhattisgarh High court, Chhattisgarh newsFIRST PUBLISHED : June 30, 2022, 18:51 IST