दिल्‍लीवालों के लिए बड़ी खबर! प्रॉपर्टी टैक्‍स पर मिलेगी 5 फीसदी छूट पर कब तक

Property Tax : दिल्‍ली में प्रॉपर्टी रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. एनडीएमसी ने कहा है कि 30 सितंबर तक प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने वालों को सीधे तौर पर 5 फीसदी की छूट दी जाएगी. इसका फायदा नई दिल्‍ली इलाके में रहने वालों को मिलेगा.

दिल्‍लीवालों के लिए बड़ी खबर! प्रॉपर्टी टैक्‍स पर मिलेगी 5 फीसदी छूट पर कब तक
हाइलाइट्स नई दिल्‍ली में प्रॉपर्टी टैक्‍स वसूलने का काम एनडीएमसी करती है. एनडीएमसी ने कहा है कि 5 फीसदी की छूट टैक्‍स पर मिलेगी. इसका लाभ लेने के लिए 30 सितंबर तक टैक्‍स भरना जरूरी है. नई दिल्‍ली. दिल्‍ली में अपना घर और प्रॉपर्टी रखने वालों के लिए बड़ी खबर है. दिल्‍ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) ने शुक्रवार को बताया कि प्रॉपर्टी टैक्‍स पर एकमुश्‍त 5 फीसदी की छूट दी जा रही है. इस सुविधा का लाभ निजी संपत्ति के साथ सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्‍क पर भी दिया जा रहा है. आपको बता दें कि दिल्‍ली सरकार हर साल प्रॉपर्टी टैक्‍स वसूलने के लिए अभियान चलाती है. एनडीएमसी की ओर से जारी बयान के अनुसार, यह छूट सरकारी संपत्तियों के सेवा शुल्क पर भी उपलब्ध है और निजी संपत्ति रखने वालों को भी मिलेगी. प्रॉपर्टी टैक्‍स की आकलन सूची एनडीएमसी की आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर उपलब्ध है. संबंधित करदाता स्वामित्व वाली संपत्ति का विवरण देखने के लिए उपयोगकर्ता आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन कर सकते हैं. आपको बता दें कि यह छूट नई दिल्‍ली इलाके में प्रॉपर्टी रखने वालों को ही मिलेगी. ये भी पढ़ें – आखिर भारत के आगे मजबूर हुई दुनिया! बढ़ाना पड़ा विकास दर का आंकड़ा, 2024 में कितनी होगी ग्रोथ रेट कब तक मिलेगी छूट अपना प्रॉपर्टी टैक्‍स भरने के लिए आधिकारिक वेबसाइट www.ndmc.gov.in पर जाकर अपनी संपत्ति का ब्‍योरा देख सकते हैं. यहां आपकी सभी संपत्ति की डिटेल दिख जाएगी और उसके एवज में कितना टैक्‍स जमा करना है, इसकी जानकारी भी मिल जाएगी. इस टैक्‍स पर 5 फीसदी की छूट लेने के लिए आपको 30 सितंबर, 2024 से पहले अपना टैक्‍स जमा करना होगा. एनडीएमसी ने अपने बयान में कहा है कि भीड़ से बचने के लिए जल्‍द से जल्‍द अपना टैक्‍स भर दें. सरकर संपत्तियों का भी बकाया है टैक्‍स एनडीएमसी ने कहा है कि इसका फायदा निजी संपत्ति वालों के साथ सरकारी संपत्तियों के स्‍वामी को भी मिलेगा. हर सरकारी विभाग जिनका प्रॉपर्टी टैक्‍स बकाया है, 30 सितंबर तक इसे जमा करके 5 फीसदी छूट का लाभ ले सकते हैं. एनडीएमसी के इस कदम से निजी प्रॉपर्टी वालों में अपना टैक्‍स जमा करने की होड़ मच सकती है. पहले दी थी 10 फीसदी छूट आपको बता दें कि एनडीएमसी प्रॉपर्टी टैक्‍स जमा करने को लेकर लगातार प्रोत्‍साहित करता रहता है. इससे पहले एनडीएमसी ने जून में भी छूट का ऑफर दिया था. तब एनडीएमसी ने कहा था कि 30 जून से पहले प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. इस बार यह छूट आधी करके सिर्फ 5 फीसदी दी जा रही है. Tags: Business news, Property, Property taxFIRST PUBLISHED : August 30, 2024, 17:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed