OYO के कमरे में मिले लड़का और लड़की सबेरे फूटा बम मामला पहुंचा कोर्ट तो
OYO के कमरे में मिले लड़का और लड़की सबेरे फूटा बम मामला पहुंचा कोर्ट तो
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक शख्स को रेप के केस में राहत देने का फैसला किया है. ये शख्स एक डेटिंग ऐप के जरिये महिला से मिला था और OYO रूम में रात बिताई थी. महिला ने अगले दिन रेप का आरोप लगाकर एक एफआईआर दर्ज करा दी.
बेंगलुरु. एक युवती और युवक ने डेटिंग ऐप के जरिये मुलाकात की और एक OYO कमरे में रात बिताने का फैसला किया. सबेरे लड़के ने हंसीखुशी के साथ महिला को उसके घर पर छोड़ दिया. मगर अगले ही दिन महिला ने युवक पर रेप का आरोप लगा दिया. बहरहाल कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को डेटिंग एप्लीकेशन के खतरों पर चिंता जताई और एक 22 साल के शख्स के खिलाफ अभियोजन पर रोक लगा दिया. उस पर डेटिंग एप्लीकेशन के जरिये मिली एक महिला के साथ रेप करने का आरोप है.
जस्टिस एम नागप्रसन्ना की पीठ ने मामले के मुख्य पहलुओं की ओर इशारा करते हुए कहा कि आरोपी और शिकायतकर्ता ने बम्बल पर रजिस्ट्रेशन किया था और ऐप पर चैट करने के बाद 11 अगस्त को निजी तौर पर मिलने का फैसला किया था. दोनों ने एक OYO होटल में रात बिताई और अगली सुबह उस शख्स ने महिला को घर छोड़ दिया. हालांकि, महिला ने अगले दिन भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 के तहत बलात्कार का आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज करा दी.
इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि याचिका दायर करने वाले द्वारा किसी भी तरह के जबरन यौन कृत्य का कोई आरोप नहीं है. शिकायतकर्ता के अनुसार भी वे सहमति से थे. लेकिन आरोप यह है कि इस तरह की सहमति के लिए रजामंदी बलपूर्वक ली गई थी. अदालत ने पुलिस जांच पर भी आपत्ति जताई, जिसमें बताया गया कि मामले में आरोप पत्र दोनों के बीच ऑनलाइन चैट का उल्लेख किए बिना दायर किया गया था.
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इसके अलावा जस्टिस नागप्रसन्ना ने कहा कि मामले में गवाहों के बयानों की विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं. आरोपी के वकील ने यह भी तर्क दिया कि जांच खराब तरीके से की गई थी, जिसे अदालत ने गंभीरता से लिया. कार्यवाही पर रोक लगाते हुए पीठ ने कहा कि यह मामला डेटिंग एप्लिकेशन के खतरों का क्लासिक उदाहरण है. इसके अलावा हाईकोर्ट ने कर्नाटक पुलिस को नोटिस जारी किया और कर्नाटक सरकार को घटिया जांच के आरोपों का जवाब देने का निर्देश दिया. अब मामले की सुनवाई 23 दिसंबर को होनी है.
Tags: Google apps, Karnataka, Karnataka NewsFIRST PUBLISHED : December 17, 2024, 23:18 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed