आजम खान के लिए खुशखबरी इस केस में अदालत ने किया बरी अब बचे बस इतने मामले

Rampur News : डूंगरपुर मामले में थाना गंज में 12 मुकदमे दर्ज हुए थे. 12 में से 5 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है. डूंगरपुर बस्ती खाली कराने में लूटपाट, मारपीट, तोड़फोड़ सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था.

आजम खान के लिए खुशखबरी इस केस में अदालत ने किया बरी अब बचे बस इतने मामले
रामपुर : जेल में बंद सपा नेता आजम खान के लिए राहत भरी खबर आई है. डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के एक मामले में अदालत ने आजम खान को बरी कर दिया है. आजम के साथ ही कोर्ट ने अन्‍य 5 लोगों को भी बरी कर दिया है. हालांकि अभियोजन पक्ष ने कहा है कि वह इस मामले में आगे अपील करेगा. MP MLA कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में यह फैसला सुनाया. अदालत ने इस केस में आजम खान सहित 6 लोगों को बाइज्‍जत बरी कर दिया. 2019 में थाना गंज में दर्ज हुए इस मामले में वादी ने आरोप लगाया था कि आरोपियों ने उसकी पत्‍नी के साथ छेड़छाड़ व मारपीट की और घर में रखा सारा सामान तोड़ दिया. आजम के अलावा आले हसन, बरकत अली ठेकेदार, अब्‍दुल्‍ला परवेश शम्‍सी, इमरान और इबराम को कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया. दरअसल, डूंगरपुर मामले में थाना गंज में 12 मुकदमें दर्ज हुए थे. 12 में से 5 मुकदमों में पहले ही फैसला आ चुका है. डूंगरपुर बस्ती खाली कराने में लूटपाट, मारपीट, तोड़फोड़ सहित कई धाराओं में केस दर्ज हुआ था. इससे पहले बीते 30 मई को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को डूंगरपुर प्रकरण से जुड़े एक अन्‍य केस में एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने गुरुवार को 10 साल की सजा सुनाई थी. गुरुवार को सुनवाई के दौरान सपा नेता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीतापुर जेल से जुड़े रहे. सपा नेता आजम खान के खिलाफ 2019 में डूंगरपुर बस्ती में रहने वाले लोगों ने बस्ती को खाली कराने के नाम पर लूटपाट, चोरी, मारपीट समेत अन्य धाराओं में गंज थाने में 12 मुकदमे दर्ज कराए थे. शासकीय अधिवक्ता ने बताया कि यह मामला 2019 में दर्ज हुआ था. जबकि, घटना 2016 की थी. वादी का आरोप था कि उनके घर में घुसकर जान से मारने की कोशिश और लूटपाट की गई. घर को जबरन खाली करवाया गया, बुलडोजर से घर तोड़ दिया गया. जज ने आजम खान को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है. Tags: Azam Khan, Rampur newsFIRST PUBLISHED : July 31, 2024, 15:55 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed