पत्नी बेटी और नौकर को जलाकर मारने वाले को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा
पत्नी बेटी और नौकर को जलाकर मारने वाले को कोर्ट ने सुनायी उम्रकैद की सजा
Rae Bareli News: मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के बभनपुर गांव का है, जहां के रहने वाले शिवकुमार यादव ने आशनाई के चक्कर में 2 मार्च 2020 को अपनी पत्नी मोनी, ढाई साल की मासूम बच्ची अवनी और नौकर ननचू को सोते समय जिंदा जला कर मार दिया और मौके से फरार हो गया था.
हाइलाइट्स रायबरेली में चार साल पहले आशनाई के चक्कर में हुए जघन्य तिहरे हत्याकांड के आरोपी को उम्रकैद सजा के बाद हत्यारोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया
रायबरेली. उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चार साल पहले आशनाई के चक्कर में हुए जघन्य तिहरे हत्याकांड के आरोपी को अपर न्यायाधीश ने आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा के बाद हत्यारोपी को न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. मामला नसीराबाद थाना क्षेत्र के बभनपुर गांव का है, जहां के रहने वाले शिवकुमार यादव ने आशनाई के चक्कर में 2 मार्च 2020 को अपनी पत्नी मोनी, ढाई साल की मासूम बच्ची अवनी और नौकर ननचू को सोते समय जिंदा जला कर मार दिया और मौके से फरार हो गया था. घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया था.
घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के उच्च अधिकारियों ने हत्यारोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कई टीमें गठित की थी. तत्कालीन नसीराबाद थानाध्यक्ष रविन्द्र सिनकर ने अपनी पुलिस टीम के साथ हत्यारोपी शिवकुमार यादव को हफ्ते भर के भीतर गोवा में महिलाओं के साथ रंगरेलियां मनाते हुए होटल से गिरफ्तार किया था. जिसको पुलिस ट्रांजिट रिमांड लेकर रायबरेली पहुंची और न्यायालय में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया. इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ और निष्पक्ष विवेचना के लिए थानाध्यक्ष को सम्मानित भी किया था.
2020 से चली लंबी सुनवाई के बाद सोमवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट तृतीय न्यायाधीश विमल कुमार त्रिपाठी ने हत्यारोपी शिवकुमार को तिहरे हत्याकांड का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 1 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई. पुलिस ने आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है. कोर्ट में मामले की पैरवी कर रहे सरकारी वकील अवधेश पांडेय ने बताया कि उस वक्त हुई इस घटना ने पुलिस महकमे को सकते में डाल दिया था. पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे थे और घटनास्थल पर तीन शव देखकर ये आशंका जताई जा रही थी कि ये घटना किसी गिरोह ने अंजाम दी है, लेकिन जब पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू की तो मामला कुछ और निकला. इस मामले के आरोपी को न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा और एक लाख रुपये का अर्थदण्ड दिया गया. जबकि विवेचना करने वाले थानाध्यक्ष को गृहमंत्री अमित शाह ने सम्मानित किया था.
Tags: Raebareli News, UP latest newsFIRST PUBLISHED : June 11, 2024, 06:42 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed