राहुल गांधी विदेशी हैं या नहीं लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

Rahul Gandhi Citizenship Controversy : लखनऊ हाईकोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने यह जानना चाहा है कि नागरिकता संबंधी शिकायत पर केंद्र सरकार ने क्या एक्शन लिया. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी.

राहुल गांधी विदेशी हैं या नहीं लखनऊ हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
लखनऊ. लखनऊ हाईकोर्ट में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता की सीबीआई से जांच कराने की मांग पर दाखिल जनहित याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार के सक्षम अधिकारी से की गई शिकायत पर एक्शन के ब्योरा हाईकोर्ट ने तलब किया है. कर्नाटक के बीजेपी कार्यकर्ता एस विग्नेश शिशिर की याचिका हाईकोर्ट ने आदेश दिया. कोर्ट ने कहा कि हम पहले भारत सरकार का निर्णय जानना चाहेंगे, उन्होंने शिकायत पर क्या एक्शन लिया है. मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी. जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की बेंच ने एएसजी सूर्यभान पांडेय को निर्देश दिया कि वह इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय से जानकारी हासिल करें. जुलाई में इसी याची की याचिका को कोर्ट ने ये कहकर खारिज किया था. कोर्ट ने कहा था कि याची चाहे तो सिटीजनशिप एक्ट के तहत सक्षम प्राधिकारी के पास शिकायत कर सकता है. याची के मुताबिक, उसके पास सबूत हैं कि राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं. इस कारण वो चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हैं. लिहाजा उनका निर्वाचन रद्द किया जाए. याची के मुताबिक सक्षम प्राधिकारी को दो-दो बार शिकायत के बाद भी कोई एक्शन न होने पर दोबारा याचिका दाखिल की गई. बुधवार को सुनवाई के दौरान एस विग्नेश शिशिर व्यक्तिगत रू से कोर्ट के सामने पेश हुए. शिशिर ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि फिलहाल इस पर ध्यान दिया जाए क्या केंद्र को शिकायती आवेदन मिले हैं. इस संबंध में केंद्र क्या निर्णय लेगा या कार्रवाई करेगा. Tags: Lucknow news, Rahul gandhi, UP newsFIRST PUBLISHED : September 25, 2024, 23:43 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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