क्या NEET होगा दोबारा SC के इस टिप्पणी ने दी लाखाें छात्रों को राहत
क्या NEET होगा दोबारा SC के इस टिप्पणी ने दी लाखाें छात्रों को राहत
NEET UG 2024: नीट यूजी की परीक्षा क्या दोबारा आयोजित की जाएगी? सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के इस टिप्पणी से लाखों उम्मीदवारों की बीच एक उम्मीद की किरण जगी है.
NEET UG 2024: नीट मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि अगर हम आगे चलकर परीक्षा रद्द करते है तो काउंसलिंग भी रद्द हो जाएगी. इस टिप्पणी के बाद से लाखों उम्मीदवारों के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है. सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया है, जिसमें NEET-UG, 2024 से संबंधित याचिकाओं को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की गई है.
सुप्रीम कोर्ट ने इन मामलों में हाई कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है. कोर्ट ने फिर दोहराया कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा. NEET-UG के संचालन में गड़बड़ी को चुनौती देने वाली 14 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ छात्रों द्वारा दायर याचिका पर केंद्र और NTA को भी नोटिस जारी किया है.
दायर की गई याचिका के अनुसार नीट यूजी परीक्षा के लिए मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर 45 मिनट का टाइम लॉस हो गया था. इसके साथ ही आग्रह किया गया था कि उन्हें उन 1563 छात्रों में शामिल किया जाना चाहिए, जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया था. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई 8 जुलाई को तय की है.
याचिकाओं में NTA द्वारा दायर चार स्थानांतरण याचिकाएं शामिल हैं, जिनमें अदालत ने संबंधित उच्च न्यायालयों के समक्ष कार्यवाही पर रोक लगा दी थी. कोर्ट ने केंद्र और NTA द्वारा जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और सभी याचिकाओं को 8 जुलाई को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है. इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG विवाद पर याचिकाओं को उच्च न्यायालयों से सर्वोच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने की नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की याचिकाओं पर पक्षों को नोटिस जारी किया है.
Tags: NEET, Neet exam, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : June 20, 2024, 12:28 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed