अगली सुनवाई तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

अगली सुनवाई तक नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं होगी : सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा
नई दिल्ली. भाजपा की पूर्व प्रवक्ता नूपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ विवादास्पद टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है. पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ बयान देकर विवादों में घिरी शर्मा के खिलाफ देश के कई हिस्सों में एफआईआर दर्ज कराई गई थी. शीर्ष अदालत ने फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. नूपुर ने अपनी याचिका में देश भर में दर्ज विभिन्न मामलों को दिल्ली हाईकोर्ट ट्रांसफर करने की मांग की थी और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी. तो चलिए जानते हैं नूपुर शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा: * एफआईआर को रद्द कराने के लिए नूपुर शर्मा संबंधित हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर सकती हैं. * नूपुर शर्मा का कहना है कि जान का खतरा होने की वजह से अलग-अलग हाईकोर्ट में वह नहीं जा सकतीं. नूपुर के खिलाफ देश भर के अलग-अलग राज्यों में 9 मुकदमे दर्ज हुए हैं. * याचिका में कहा गया है कि अजमेर दरगाह के खादिम सलमान चिश्ती ने उनका गला काटने का वीडियो वायरल किया है. उत्तर प्रदेश के एक युवक ने भी धमकी दी है. * याचिका में कहा गया है कि कोलकाता पुलिस से 22 जून को लुकआउट सर्कुलर जारी किया है. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनकी जान को खतरा है. और भी कई धमकियां आई हैं. * सुप्रीम कोर्ट ने कहा इसलिए सभी राज्यों को जहां मुकदमा दर्ज किया गया है, उनको नोटिस जारी किया जाता है और राज्य अपना जवाब दाखिल करें. * अदालत ने कहा कि मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी और तब तक नूपुर शर्मा के खिलाफ कोई कार्रवाई (गिरफ्तारी) नहीं होगी. ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी | Tags: Nupur Sharma, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 19, 2022, 16:25 IST