नोएडा में फर्म हाऊस बनाने से पहले हो जाएं सावधान! पेड़ लगाना है अनिवार्य
नोएडा में फर्म हाऊस बनाने से पहले हो जाएं सावधान! पेड़ लगाना है अनिवार्य
Farm House in Noida: नोएडा क्षेत्र में फार्म हाउस बनाने से पहले लोगों को प्राधिकरण का नियम जानने की आवश्यकता है. फार्म हाउस बनाने वालों को 9 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई का कंस्ट्रक्शन नहीं करवाया जा सकता है. इसके अलावा लोगों को पेड़ लगाना अनिवार्य है.
सुमित राजपूत/नोएडा: अगर आप भी अपना कहीं फार्म हाउस नोएडा में बनाने की सोच रहे हैं, तो पहले ये नियम जान लें! नोएडा क्षेत्र में हर किसी को फार्म हाउस बनाने से पहले ये ध्यान रखना होगा कि 9 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई का कंस्ट्रक्शन कोई नहीं करवा सकता है.
इसके साथ ही पूरे फार्म हाउस में 65 प्रतिशत एरिया में पेड़ लगाने होंगे. इसके साथ ही 20 प्रतिशत ग्रीनरी एरिया रखनी पड़ेगी. अगर इसके अलावा कोई नियमों की अनदेखी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ये प्रस्ताव जल्द ही नोएडा प्राधिकरण अपनी बोर्ड बैठक में मंजूर करने वाला है.
बोर्ड मीटिंग में नई नियमावली को मिलेगी मंजूरी
बता दें कि लोकल 18 को नोएडा प्राधिकरण के एक अधिकारी द्वारा मिली जानकारी के अनुसार नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र में फॉर्म हाउस अधिकतम दो मंजिल होंगे. जिसमे आवंटित प्लॉट पर 9 मीटर से ऊंचा निर्माण नहीं किया जा सकेगा. नोएडा प्राधिकरण भारतीय मानक ब्यूरो की नई नियमावली के सुझाव को बोर्ड बैठक में पेश करेगा. बैठक में मुहर लगने के बाद प्राधिकरण नियमावली के आधार पर नक्शा पास कराकर निर्माण की अनुमति देगा.
तय प्लॉट पर ही बनाने की मिलेगी अनुमति
दरअसल, यमुना डूब क्षेत्र में सैकड़ों की संख्या में फार्म हाउस लोगों ने बिना अनुमति लिए अवैध तरीके से बनाए हुए हैं. जिनके खिलाफ प्राधिकरण कई बार कार्रवाई कर फॉर्म हाउस का निर्माण करने वालों को चेतावनी दे चुका है. उसके बाद भी यमुना डूब क्षेत्र में अवैध फार्म हाउस बनने का काम जारी है.
बता दें कि प्राधिकरण कई बार बुल्डोजर चलाकर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कर चुका है. नई नियमावली में साफ कहा गया है कि फॉर्म हाउस केवल तय प्लॉट पर बनाए जा सकेंगे. इसके निर्माण के लिए एक हेक्टेयर से कम जमीन नहीं मिल पाएगी. सभी प्रकार के एक्टिविटीज के लिए यहां अधिकतम ग्राउंड कवरेज 10 प्रतिशत ही होगा.
व्यक्तिगत उपयोग के लिए होगें फार्म हाउस
इसके साथ ही अधिकारी ने बताया कि नियम के मुताबिक पूरे प्लॉट के 65 प्रतिशत एरिया में पौधारोपण के साथ कम से कम 100 पेड़ लगाने होंगे. इसमें 50 प्रतिशत पौधे केवल ग्रीनरी के लिए होंगे. फॉर्म हाऊस तक जाने के लिए रास्ता 15 मीटर चौड़ा होना जरूरी होगा. ये सभी फार्म हाउस व्यक्तिगत उपयोग के लिए होंगे. कोई भी इन फार्म हाउस को वाणिज्यिक गतिविधियों के उपयोग नहीं कर सकेगा.
Tags: Greater Noida Latest News, Greater noida news, Local18, Noida newsFIRST PUBLISHED : July 10, 2024, 16:39 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed