अब सड़क खोदने वालों की खैर नहीं तुरंत होगी कठोर कार्रवाई
अब सड़क खोदने वालों की खैर नहीं तुरंत होगी कठोर कार्रवाई
Noida News: आपने देखा होगा कि आए दिन कोई ना कोई विभाग, कंपनी या ठेकेदार बनी बनाई सड़कों को खोदकर रख देते हैं. अब ऐसा करने वालों को आई.जी.एल के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. ऐसा ना करने पर......
सुमित राजपूत/नोएडा: पाइप लाइन डालने से लेकर सीवर बनाने, बिजली की तार डालने, गैस की पाइप लाइन डालने, टेलीकॉम कंपनियां अपनी तार बिछाने के लिए देशभर में कहीं न कहीं सड़क खोदते रहते हैं. अधिकतर ये काम ठेकेदारों के जरिए कराए जाते हैं. यदि आप भी ठेकेदारी करते हैं या आम नागरिक हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है. अगर आप नोएडा में इनमें से किसी काम से जुड़ी ठेकेदारी करते हैं या यहां के निवासी हैं तो ध्यान दें कि अब गौतमबुद्ध नगर में सड़क निर्माण, खुदाई या किसी अन्य काम के लिए आई.जी.एल. के अधिकारियों से अनुमति लेनी होगी. अनुमति मिलने के बाद भी खुदाई कर सकते हैं.
गौतमबुद्ध नगर के डीएम मनीष वर्मा ने बताया कि विधि और न्याय मंत्रालय, भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक अधिनियम 2006 के अंतर्गत प्रकाशित गजट 31 मार्च 2006 के अनुसार यदि किसी व्यक्ति/संस्था द्वारा आई.जी.एल. गैस पाइपलाइन को क्षतिग्रस्त किया जाता है, तो संबंधित के विरुद्ध अर्थदंड लगाए जाने की कार्रवाई की जाएगी.
नियम तोड़ने वालों पर होगी कार्रवाई
मनीष वर्मा ने बताया कि सड़क निर्माण, सड़क खुदाई, सड़क किनारे लगे पेड़ की कटाई या छटाई के साथ अन्य कार्य से पहले आई.जी.एल. गैस लिमिटेड के अधिकारियों से पहले परमिशन लेनी होगी उसके बाद ही इस काम को कराया जा सकेगा. अगर कोई इस नियम को तोड़ता है और किसी जगह आई.जी.एल. गैस पाइपलाइन क्षतिग्रस्त होती है तो उस व्यक्ति या कंपनी के खिलाफ कार्यवाही के साथ अर्थदंड भी लगाया जाएगा.
नोएडा जैसे शहर में हादसों को रोकने के लिए लिया गया निर्णय
आपको बता दें कि बीते दिनों एक निजी कंपनी ने बिना परमिशन के चलते करीब एक हजार पेड़ काट दिए. वन विभाग ने उस कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की थी. जिला प्रशासन और आई.जी.एल. गैस लिमिटेड का मानना है कि निर्माण, खुदाई या पेड़ कटाई के दौरान अगर गैस पाइपलाइन क्षत्रिग्रस्त होती है तो किसी हादसे का रूप ले सकती है. इधर नोएडा में हर समय कहीं न कहीं निर्माण कार्य चलता ही रहता है. ऐसे में इसको लेकर अवगत कराना बहुत जरूरी है. अगर कोई इसकी अनदेखी करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : July 21, 2024, 14:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed