पेपर लीक माफिया की खैर नहीं नकलचियों को 10 साल जेल लागू हो गया कड़ा कानून

परीक्षाओं के पेपर लीक होने, परीक्षा में अनुचित साधनों, संसाधन का इस्तेमाल करने के खिलाफ बने कानून की गजट अधिसूचना जारी हो गई है.

पेपर लीक माफिया की खैर नहीं नकलचियों को 10 साल जेल लागू हो गया कड़ा कानून
नई दिल्ली. परीक्षाओं के पेपर लीक होने, परीक्षा में अनुचित साधनों, संसाधन का इस्तेमाल करने के खिलाफ बने कानून की गजट अधिसूचना जारी हो गई है. संसद ने इसी साल फरवरी में ये कानून पारित किया था. कार्मिक मंत्रालय के इस लोक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) विधेयक 2024 के तहत धोधाधड़ी या किसी अन्य प्रकार की अनियमितता में मदद करने के दोषी पाये जाने पर दस साल तक की सजा और एक करोड़ रुपये के जुर्माने तक की सजा का प्रावधान है. सरकारी भर्ती और प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक तथा फर्जी वेबसाइट जैसी अनियमितताओं के खिलाफ भी तीन साल से दस साल तक की सजा का प्रावधान और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का प्रावधान है. Tags: NEET, Neet exam, Paper LeakFIRST PUBLISHED : June 22, 2024, 06:54 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed