मैं इसे निपटाऊंगा J&K को राज्य का दर्जा दिलाने की याचिका पर बोले CJI
मैं इसे निपटाऊंगा J&K को राज्य का दर्जा दिलाने की याचिका पर बोले CJI
Supreme Court on Jammu Kashmir Statehood: जम्मू-कश्मीर से धारा-370 हटाने के बाद उसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया. हाल ही में यहां उमर अब्दुल्ला की नई सरकार का गठन हुआ है. CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने वाली याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है.
नई दिल्ली. जम्मू-कश्मीर में बुधवार को नई सरकार का गठन हुआ. धारा-370 हटने के बाद बने नए केंद्र शासित प्रदेश के पहले सीएम के रूप में उमर अब्दुल्ला को एलजी मनोज सिन्हा ने शपथ दिलवाई. सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद घाटी के लोगों में प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलने की उममीद जगी है. दरअसल, चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच के सामने एक याचिका लगाई गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाए जाने की मांग की गई. सीजेआई ने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है.
मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को सुनवाई योग्य माना है. अब देखना होगा कि इस याचिका पर सीजेआई की बैंच क्या फैसला करती है. साल 2014 में जब आखिरी बार जम्मू-कश्मीर में चुनाव हुए थे तब यह एक स्पेशल स्टेटस वाला राज्य था. ऐसे में उमर अब्दुल्ला की सरकार का कहना है कि वो घाटी को पूर्ण राज्य दिलवाने के लिए संघर्ष करने की बात कर चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई याचिका में जम्मू-कश्मीर को समयबद्ध तरीके से राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग की गई. जिसर कोर्ट ने कहा कि वो इसे सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा.
‘मैं इसे निपटाऊंगा’
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने याचिका पर तुरंत सुनवाई का अनुरोध किया गया था. वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल शंकरनारायणन ने याचिका पर कहा, ‘जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा देने के लिए एक मिसलेनियस एप्लीकेशन लगाई गई है. पिछले साल के फैसले में यह उल्लेख किया गया था कि इसे समयबद्ध होना चाहिए.” जिसके बाद सीजेआई ने इसपर टिप्पणी करते हुए कहा, “मैं इससे निपटूंगा.” ताजा आवेदन जम्मू-कश्मीर के शिक्षाविद जहूर अहमद भट और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ता खुर्शीद अहमद मलिक ने दायर किया था.
कोर्ट के आदेश पर जम्मू-कश्मीर में चुनाव
11 दिसंबर, 2023 को एक ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से संविधान के अनुच्छेद 370 को रद्द करने को बरकरार रखा था, जिसने 2019 में तत्कालीन जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष दर्जा दिया था और आदेश दिया था कि सितंबर 2024 तक वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएं. अदालत ने यह भी कहा था कि जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा “जल्द से जल्द” बहाल किया जाना चाहिए.
Tags: Jammu kashmir news, Justice DY Chandrachud, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : October 17, 2024, 14:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed