धोनी और आम्रपाली समूह के बीच मध्यस्थता कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जानें क्या है पूरा मामला
धोनी और आम्रपाली समूह के बीच मध्यस्थता कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जानें क्या है पूरा मामला
MS Dhoni vs Amrapali Group: अप्रैल 2019 में महेंद्र सिंह धोनी ने शीर्ष न्यायालय का रुख कर 10 साल पहले आम्रपाली समूह की एक परियोजना में उनके द्वारा बुक किये गये 5,500 वर्ग फुट से अधिक बड़े एक पेंटहाउस पर अपने स्वामित्व के संरक्षण का अनुरोध किया था.
नई दिल्ली. उच्चतम न्यायालय ने रियल एस्टेट कंपनी आम्रपाली समूह के खिलाफ कुछ वित्तीय विवाद को लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी द्वारा शुरू कराई गई मध्यस्थता कार्यवाही पर सोमवार को रोक लगा दी. धोनी, अब बंद हो चुकी इस रियल एस्टेट कंपनी समूह के ‘ब्रांड एम्बेसडर’ थे. शीर्ष न्यायालय द्वारा नियुक्त फॉरेंसिक ऑडिटर ने न्यायालय को बताया था कि आम्रपाली समूह ने धोनी के ब्रांड का प्रचार करने वाले रिथी स्पोर्ट्स मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड (आरएसएमपीएल) के साथ एक फर्जी समझौता किया ताकि आवास खरीददारों के पैसों की अवैध रूप से हेराफेरी की जा सके. साथ ही, 2009 से 2015 के बीच कुल 42.22 करोड़ रुपये आरएसएमपीएल को अदा किये गये.
धोनी ने दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया था. अदालत ने 16 अक्टूबर 2019 को पूर्व न्यायाधीश वीणा बीरबल को क्रिकेटर और रियल एस्टेट कंपनी के बीच मध्यस्थता के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त किया था. न्यायमूर्ति यू यू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ को अदालत द्वारा नियुक्त ‘रिसीवर’ ने सोमवार को धोनी और रियल एस्टेट कंपनी के बीच लंबित मध्यस्थता कार्यवाही तथा इसे आगे बढ़ाने में उनके समक्ष पेश आ रही समस्याओं के बारे में बताया. रिसीवर, अदालत का एक ऐसा अधिकारी होता है जो अदालत द्वारा विषय का फैसला किये जाने तक वाद से जुड़ी सामग्री को संरक्षित रखने में अदालत की मदद करता है.
शीर्ष न्यायालय ने अपने आदेश में इस बात का जिक्र किया कि आवास खरीददारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए उसने विषयों का संज्ञान लिया और यह सुनिश्चित करने के लिए एक अदालती रिसीवर नियुक्त किया कि आवास परियोजनाएं समय के अंदर पूरी हो जाएं और अपार्टमेंट खरीदारों को आवंटित हो जाए. पीठ ने कहा, ‘इन सबके मद्देनजर, रिसीवर के लिए इस तरह के वाद की रक्षा व देखभाल करना अत्यधिक मुश्किल होगा…यह उम्मीद नहीं की जा सकती कि मध्यस्थ के समक्ष आम्रपाली समूह का पूर्ववर्ती प्रबंधन या कोई अन्य व्यक्ति प्रतिनिधित्व कर सकता है.’ शीर्ष न्यायालय ने धोनी को नोटिस जारी करते हुए न्यायमूर्ति बीरबल से मध्यस्थता को आगे नहीं बढ़ाने को कहा.
उल्लेखनीय है कि अप्रैल 2019 में धोनी ने शीर्ष न्यायालय का रुख कर 10 साल पहले आम्रपाली समूह की एक परियोजना में उनके द्वारा बुक किये गये 5,500 वर्ग फुट से अधिक बड़े एक पेंटहाउस पर अपने स्वामित्व के संरक्षण का अनुरोध किया था. मामले से संबद्ध अधिवक्ता एम एल लाहोटी ने कहा कि ब्रांड एंबेसडर होने को लेकर रियल एस्टेट कंपनी ने धोनी को मोटी रकम दी थी और ‘हमने पूर्व में दलील दी थी कि यह रकम वापस ली जाए’ तथा ‘धन वापस पाने का मामला शीर्ष न्यायालय में जारी है.’
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Tags: Amrapali Group, Ms dhoni, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : July 26, 2022, 00:10 IST