श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मुस्लिम पक्ष को झटकासंतों ने दी ये प्रतिक्रिया
श्रीकृष्ण जन्मभूमि विवाद पर मुस्लिम पक्ष को झटकासंतों ने दी ये प्रतिक्रिया
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दीं. हालांकि मस्जिद पक्ष की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के संकेत दिए गए हैं
मथुरा : भगवान श्री कृष्ण जन्म स्थान और शाही ईदगाह मस्जिद को लेकर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दीं. हालांकि मस्जिद पक्ष की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के संकेत दिए गए हैं. गौरतलब है कि मस्जिद पक्ष की तरफ से प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, मियाद कानून और वक्फ संपत्ति होने के आधार पर यह कहा गया था कि सिविल कोर्ट को वाद सुनने का अधिकार नहीं है. जिसे इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ने खारिज कर दिया.
मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद हिंदूवादी संगठनों और साधु-संतों में खुशी का माहौल है. संतों का कहना है कि यह हिंदुओं की जीत है और जल्द ही हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कृष्ण मंदिर का निर्माण मथुरा की इस पावन धरती पर होगा.
क्या है पूरा मामला?
गौरतलब है कि उच्च न्यायालय ने विवादित सम्पत्ति के सर्वे के आदेश दिए थे. इसके खिलाफ फिर मस्जिद पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की और कहा कि आदेश 7 नियम 11 वाद की पोषणीयता को लेकर प्रार्थना पत्र हाई कोर्ट में विचाराधीन है. इसलिए न्यायलय को अंतरित आदेश देने का कोई भी कानून नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाते हुए हाई कोर्ट इलाहाबाद की कार्यवाही को जारी रखने के आदेश दिया था.
जल्द बनेगा मथुरा में दिव्य और भव्य मंदिर
वृंदावन के संतों का कहना है कि कोर्ट ने जो याचिका मुस्लिम पक्ष की खारिज की है, वह हिंदुओं की जीत है. हिंदुओं को एक उम्मीद जगी है कि जमीन जल्द ही अब मुक्त होगी. भगवान श्री कृष्ण का भव्य और दिव्य मंदिर जल्द ही बनेगा. साधु-संतों का यह भी कहना है कि कोर्ट के द्वारा जो वाद का खारिज की गई है वह एक हिंदुओं के लिए गर्व की बात है. हमको अब यह विश्वास हो गया कि आगे चलकर भगवान श्री कृष्ण का दिव्य और भव्य मंदिर का निर्माण होगा. छल कपट से मुस्लिम समाज के लोगों ने जो समझौता कराया था वह कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि गलत है.
मंदिर पक्ष की बड़ी जीत
वृंदावन के संतों का कहना है कि यह विशेष बात है कि न्यायालय ने सत्य को पहचान और सत्य को पहचानने के बाद अपना फैसला सुनाया. हाई कोर्ट के फैसले से आज संत समाज दीपावली मनाएगा. श्री कृष्ण जन्म स्थान मामले में याचिककर्ता दिनेश शर्मा ने बताया कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मंदिर पक्ष की बड़ी जीत हुई है. इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिद ट्रस्ट के सीपीसी के आदेश सात ,रूल -11 का आवेदन खारिज कर दिया है.
Tags: Local18, Mathura news, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 18:37 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed