हाउस-हसबैंड को बनाना होगा नॉर्मल हाईकोर्ट ने मेल-ईगो वाले डॉक्टर को जमकर सुनाया ढाई करोड़ में सेटल केस
हाउस-हसबैंड को बनाना होगा नॉर्मल हाईकोर्ट ने मेल-ईगो वाले डॉक्टर को जमकर सुनाया ढाई करोड़ में सेटल केस
Madras High Court House Husbands Judgment: मद्रास हाईकोर्ट ने एक तलाक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है कि यदि समाज में हाउस वाइफ हो सकती हैं, तो हाउस-हसबैंड भी बन सकते हैं. कोर्ट ने इसे परिवार और शादी बचाने का नया नॉर्मल बताया. अदालत ने डॉक्टर दंपत्ति के विवाद में पति को ढाई करोड़ रुपये का वित्तीय समझौता करने का आदेश देते हुए कहा कि करियर के चक्कर में रिश्तों को टूटने से बचाने के लिए पुरुषों को भी घर संभालने की जिम्मेदारी उठानी चाहिए.