क्रिमिनल को पकड़ने के लिए फोन टैप नहीं कर सकतेHC ने केंद्र का फैसला रद्द किया
Madras High Court: हाईकोर्ट ने कहा कि किसी की फोन बातचीत को बिना पब्लिक सेफ्टी या इमरजेंसी के नाम पर टैप करना गैरकानूनी है. कोर्ट ने किशोर की याचिका पर सरकार का फोन टैपिंग आदेश रद्द कर दिया.
