लखनऊः उत्तर प्रदेश में लव जिहाद करने के दोषी को ताउम्र की जेल होगी. यह बिल मंगलवार को विधानसभा सदन में पास हो गया है. योगी सरकार ने विधानसभा में यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध (संशोधन) विधेयक सोमवार को पेश किया. जो आज पास कर दिया गया है. इसमें ‘लव जिहाद’ जैसे अपराधों के मामले में सजा को पहले से ज्यादा सख्त कर दिया है. लव जिहाद में आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान किया गया है.
लव जिहाद को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार लगातार सख्त तेवर में ही नजर आई है. क्योंकि इसकी आड़ में चल रहे धर्म परिवर्तन पर भी रोक लगाने के लिये कई प्रयास किये गए हैं. ‘लव जिहाद’ को लेकर 2017 के विधानसभा चुनाव में योगी सरकार ने मुद्दा बनाया था. इसके बाद लगातार इस मामले में सरकार ने सख्त कानून बनाने की कोशिश की और इसके प्रावधानों को कड़ा बनाया है. अब जो बिल पास हुआ है उसके अनुसार लव जिहाद मामले में पीड़ित के इलाज के खर्च के बदले कोर्ट जुर्माना तय कर सकेगी.
Tags: Love Jihad Law, UP news, Uttar pradesh newsFIRST PUBLISHED : July 30, 2024, 16:33 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed