हम दखल क्यों दें BJP को SC से बड़ा झटका TMC के खिलाफ एड पर रहेगी रोक
हम दखल क्यों दें BJP को SC से बड़ा झटका TMC के खिलाफ एड पर रहेगी रोक
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बीजेपी को लोकसभा चुनाव के दौरान 4 जून तक आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन नहीं छपवाने का निर्देश दिया था. पार्टी ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हालांकि वहां से भी उसे झटका लगा है.
नई दिल्ली. पश्चिम बंगाल में टीएमसी के खिलाफ विज्ञापन के मामले में बीजेपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद बीजेपी ने याचिका वापस ले ली.
दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई ने कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. हाईकोर्ट ने लोकसभा चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाला कोई भी विज्ञापन नहीं छपवाने का निर्देश दिया था.
बीजेपी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टीएमसी के खिलाफ विज्ञापनों को अपमानजनक बताते हुए कहा, ‘पहली नजर में विज्ञापन अपमानजनक दिखते हैं. चुनाव चल रहे हैं, हम दखल क्यों दें. ये मतदाताओं के हित में भी नहीं होगा.’ हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले बीजेपी को एक बार फिर से हाईकोर्ट जाने की छूट दी है.
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कलकत्ता हाईकोर्ट की एक सिंगल जज बेंच ने बीजेपी को ऐसे विज्ञापन नहीं छपवाने का आदेश दिया था. इस पर बीजेपी ने हाईकोर्ट की बड़ी बेंच का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उसने भी सिंगल बेंच के आर्डर में दखल देने से इनकार कर दिया था. हाईकोर्ट ने बीजेपी की याचिका खारिज करते हुए कहा था कि ‘लक्ष्मण रेखा’ का पालन किया जाना चाहिए और किसी भी राजनीतिक दल को कोई व्यक्तिगत हमला नहीं करना चाहिए.
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इसके बाद बीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मिथल की वेकेशन बेंच के समाने मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की. बीजेपी की तरफ से पेश वकील सौरभ मिश्रा ने बेंच से कहा कि हाईकोर्ट ने पार्टी पर लोकसभा चुनाव के दौरान 4 जून तक विज्ञापन जारी करने पर रोक लगा दी है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया.
Tags: BJP VS TMC, Loksabha Election 2024, Loksabha Elections, TMC LeaderFIRST PUBLISHED : May 27, 2024, 13:04 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed