हिमाचल प्रदेशः ऊना की सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर सस्पेंड

Himachal Today News: हिमाचल प्रदेश के सरकारी अस्पताल से स्विंकी जैन ने महिला मरीज को निजी अस्पताल के लिए रेफर किया था और खुद फोन पर सारी सेटिंग की थी. महिला मरीज से 25 हजार रुपये निजी अस्पताल में मांगे गए थे.

हिमाचल प्रदेशः ऊना की सरकारी अस्पताल की महिला डॉक्टर सस्पेंड
ऊना.  हिमाचल प्रदेश के ऊना शहर के नजदीकी एक निजी अस्पताल में ऑपरेशन के दौरान पंजाब की महिला की मौत मामले को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने सरकारी अस्पताल की गायनेकोलॉजी स्पेशलिस्ट महिला चिकित्सक स्विंकी जैन को निलंबित कर दिया है. सस्पेंड की गई महिला चिकित्सक का हेड क्वार्टर भी शिमला ही तय किया गया है. इसकी पुष्टि शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने की. इस बीच मृतक महिला के परिजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी से भी मिलने पहुंचे और उन्होंने आरोपी महिला चिकित्सक के खिलाफ और भी सख्त कार्रवाई करने की मांग की. सरकारी डॉक्टर के पैसों के लालच में निजी अस्पताल में इलाज के लिए महिला डॉक्टर वहां गई थी. इससे पहले, स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को निजी अस्पताल में गायनेकोलॉजी की सभी सेवाओं को सस्पेंड कर दिया था. शुक्रवार को मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ संजीव कुमार वर्मा से मिलने आए मृतक महिला के परिजनों और रिश्तेदारों ने मंगलवार को हुआ पूरा घटनाक्रम भी अधिकारियों के साथ साझा किया. मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पीड़ित परिवार को भरोसा दिलाया कि मामले की विस्तृत जांच के बाद ठोस कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. क्या है मामला दरअसल, बीते मंगलवार रात ऊना शहर के साथ लगते एक निजी अस्पताल में पंजाब निवासी महिला की ऑपरेशन के दौरान मौत हो गई थी. इस मरीज को सरकारी अस्पताल से महिला डॉक्टर ने रेफर किया था और आरोप है कि निजी अस्पताल में भेजा था. यहां पर यही महिला डॉक्टर ने ऑपरेशन को अंजाम दिया था. हालांकि, बाद में महिला मरीज की मौत हो गई और महिला डॉक्टर की भी पोल खुल गई. अब शुक्रवार को स्वास्थ्य विभाग की सचिव और आईएएस अधिकारी एम सुधा देवी ने महिला चिकित्सक के निलंबन का आदेश जारी किए हैं. मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वर्मा ने बताया कि मामले में विस्तृत जांच अमल में लाई जा रही है और नियम अनुसार महिला चिकित्सक के खिलाफ कार्रवाई होगी. साथ ही निजी अस्पताल का पूरा रिकॉर्ड खंगाला जाएगा. Tags: Ayurveda DoctorsFIRST PUBLISHED : December 21, 2024, 06:49 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed