कर्नाटक सरकार ईदगाह मामले में हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने पर चर्चा करेगी: बोम्मई
कर्नाटक सरकार ईदगाह मामले में हाई कोर्ट के आदेश को लागू करने पर चर्चा करेगी: बोम्मई
कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) ने कहा कि राज्य सरकार महाधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श कर चामराजपेट ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति देने के संबंध में अदालत के आदेश को लागू करने पर फैसला करेगी.
हाइलाइट्सकोर्ट के आदेश को लागू कराने के लिए सीएम करेंगे चर्चा चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान विवाद में कोर्ट ने दिया आदेश धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति
बेंगलुरु. कर्नाटक (Karnataka) के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई (CM Basavaraj Bommai) ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार महाधिवक्ता के साथ विचार-विमर्श कर चामराजपेट ईदगाह मैदान में 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति देने के संबंध में अदालत के आदेश को लागू करने पर फैसला करेगी. हिंदू संगठनों ने मैदान में गणेश चतुर्थी उत्सव आयोजित करने की अनुमति मांगी है और शुक्रवार के अदालत के आदेश के मद्देनजर सरकार इसके लिए अनुमति दे सकती है. मुख्यमंत्री ने कहा, ‘न्यायालय के आदेश को अक्षरश: लागू करने के संबंध में कल मैं, महाधिवक्ता और राजस्व मंत्री चर्चा करेंगे.’
कर्नाटक उच्च न्यायालय (Karnataka High Court) की एक खंडपीठ ने चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान विवाद में एकल न्यायाधीश के एक अंतरिम आदेश में शुक्रवार को संशोधन किया और कहा कि सरकार वहां 31 अगस्त से सीमित अवधि के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दे सकती है. एकल न्यायाधीश पीठ ने बृहस्पतिवार को विवादित चामराजपेट ईदगाह खेल मैदान पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर अंतरिम आदेश जारी किया था.
धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति
अंतरिम आदेश में कहा गया है कि यहां की दो एकड़ जमीन का इस्तेमाल सिर्फ खेल के मैदान के तौर पर किया जाना चाहिए और मामले का निपटारा होने तक, मुस्लिम समुदाय सिर्फ बकरीद एवं रमजान के दौरान इसका इस्तेमाल नमाज के लिए कर सकता है. राज्य सरकार ने आज कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे की अध्यक्षता वाली खंडपीठ से अपील की. पीठ ने कहा कि उक्त भूमि पर सरकार द्वारा धार्मिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है. पीठ ने 31 अगस्त, 2022 से सीमित अवधि के लिए धार्मिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को आयोजित करने की अनुमति दी है.
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Tags: CM Basavaraj Bommai, Karnataka, Karnataka High CourtFIRST PUBLISHED : August 27, 2022, 00:12 IST