फुल स्पीड में थी ट्रेन कंपार्टमेंट में महिला भी थी जिप खोलकर पेशाब करने लगे जज साहब
नशे में धुत जज की शर्मनाक करतूत पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा प्रहार किया है. चलती ट्रेन में महिला सह-यात्री के सामने पेशाब करने और अभद्रता करने के आरोपी जज नवनीत यादव की बहाली पर शीर्ष अदालत ने रोक लगा दी. कोर्ट ने इस कृत्य को "घिनौना" करार देते हुए कहा कि न्यायिक अधिकारी का ऐसा आचरण बर्खास्तगी के ही लायक है. न्याय की कुर्सी पर बैठकर अश्लीलता फैलाने वालों के लिए यह बड़ा संदेश है.