झांसी में 50 में 34 कोचिंग अवैध बेसमेंट में चल रही क्लास! कब होगी कार्रवाई
झांसी में 50 में 34 कोचिंग अवैध बेसमेंट में चल रही क्लास! कब होगी कार्रवाई
झांसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सुशील बाबू ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग संस्थान पंजीकरण अधिनियम 2002 के तहत पंजीकरण किए जाते हैं. अभी तक झांसी में 16 कोचिंग संस्थान ने अपना पंजीकरण कराया है.
झांसी. दिल्ली के ओल्ड राजिंदर नगर में बने कोचिंग सेंटर में 3 बच्चों की मौत की घटना ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इस घटना की चर्चा सड़क से लेकर संसद तक हो रही है. ऐसे में सवाल उठता है कि देश के अन्य शहरों में चल रहे कोचिंग सेंटर की स्थिति क्या है. लोकल 18 ने झांसी में चल रहे कोचिंग सेंटर की पड़ताल की तो कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं.
झांसी शहर में 50 से अधिक कोचिंग सेंटर चल रहे हैं. लेकिन, सिर्फ 16 कोचिंग सेंटर ही पंजीकृत हैं. झांसी में कोचिंग सेंटर चलाने के लिए क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी से अनुमति लेनी पड़ती है. इसके साथ ही जेडीए से कमर्शियल बिल्डिंग का नक्शा पास करवाना होता है और फायर विभाग की एनओसी लेनी पड़ती है. लेकिन, इन सबके बावजूद अधिकतर कोचिंग सेंटर नियम विरुद्ध चल रहे हैं. कुछ कोचिंग सेंटर तो बेसमेंट में चल रहे हैं.
अवैध कोचिंग पर होगी कार्रवाई
झांसी के क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी सुशील बाबू ने बताया कि उत्तर प्रदेश कोचिंग संस्थान पंजीकरण अधिनियम 2002 के तहत पंजीकरण किए जाते हैं. अभी तक झांसी में 16 कोचिंग संस्थान ने अपना पंजीकरण कराया है. सभी मानकों को पूरा करने के बाद ही कोचिंग संस्थान को यह प्रमाण पत्र दिया जाता है. जो कोचिंग सेंटर बिना अनुमति के चल रहे हैं उनका निरीक्षण कर उन पर कार्रवाई की जाएगी.
Tags: Jhansi news, Local18, Uttar Pradesh News HindiFIRST PUBLISHED : July 29, 2024, 16:34 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed