इसरो जासूसी केस: वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने वाले 4 आरोपियों को झटका SC ने HC के आदेश को पलटा
इसरो जासूसी केस: वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने वाले 4 आरोपियों को झटका SC ने HC के आदेश को पलटा
इसरो जासूसी कांड के आरोपोयों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक सहित 4 आरोपियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया.
नई दिल्ली: इसरो जासूसी कांड में केरल हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत पा चुके चार आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट ने 1994 के इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जासूसी मामले में वैज्ञानिक नंबी नारायणन को कथित रूप से फंसाने के एक मामले में एक पूर्व पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) सहित चार व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने के केरल उच्च न्यायालय के आदेश को शुक्रवार को रद्द कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस सी टी रविकुमार की पीठ ने मामले को हाईकोर्ट को वापस भेज दिया और उसे इस मुद्दे पर चार सप्ताह के भीतर फैसला करने का निर्देश दिया. पीठ ने कहा, ‘ये सभी अपीलें स्वीकार की जाती हैं. उच्च न्यायालय द्वारा पारित अग्रिम जमानत देने के आदेश को रद्द किया जाता है. सभी मामलों को उच्च न्यायालय को वापस भेजा जाता है ताकि वह उनके गुणदोष के आधार पर नए सिरे से फैसला कर सके. इस अदालत ने किसी भी पक्ष के लिए गुणदोष पर कोई टिप्पणी नहीं की है.
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Tags: ISRO Espionage Case, Supreme CourtFIRST PUBLISHED : December 02, 2022, 11:40 IST