Himachal Chunav Voting: वोटर आईडी के अलावा कौन से पहचान पत्र है मान्य
Himachal Chunav Voting: वोटर आईडी के अलावा कौन से पहचान पत्र है मान्य
हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी. यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो चिंता की बात नहीं, आप अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं. बस आपका नाम वोटर लिस्ट में होना जरूरी है.
हाइलाइट्सचुनाव में वोटिंग के लिए जरूरी है वोटर लिस्ट में नाम होना वोटर आईडी के अलावा कई पहचान पत्रों को दी गई है मान्यता बैंक पास बुक और आधार कार्ड से भी हो सकता है मतदान
नई दिल्ली. हिमाचल प्रदेश में वोटिंग का काउंट डाउन शुरू हो चुका है. 12 नवंबर को सुबह 8 बजे से वोटिंग शुरू होगी और शाम 5 बजे तक चलेगी. वोटिंग में भाग लेने के लिए सबसे जरूरी है कि आपका नाम वोटर लिस्ट में हो. यदि आपका नाम वोटर लिस्ट में है तो आप वोट दे सकते हैं. इसके लिए वोटर आईडी यानी चुनाव पहचान पत्र जरूरी होता है, लेकिन यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो चिंता की बात नहीं, आप अन्य पहचान पत्रों के माध्यम से भी अपना वोट डाल सकते हैं. चुनाव आयोग के अनुसार 11 प्रकार के अन्य डॉक्यूमेंट्स को पहचान पत्र के रूप में मान्यता दी गई है. इसे दिखाकर आप पोलिंग बूथ पर अपना वोट डाल सकते हैं.
चुनाव आयोग के अनुसार यह जरूरी है कि जिस स्थान यानी पोलिंग बूथ पर आप वोट करने जा रहे हैं, वहां की वोटर लिस्ट में आपका नाम होना ही चाहिए. अब बात है कि यदि आपके पास वोटर आईडी नहीं है तो आप अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट दिखाकर भी अपनी पहचान उजागर करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं. इनके अलावा पैन कार्ड के जरिए भी वोट डाला जा सकता है. यदि आप सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं या फिर पीएसयू/पब्लिक लिमिटेड कंपनी के कर्मचारी हैं तो आप अपनी फोटो आईडी से भी मतदान कर सकते हैं.
मनरेगा कार्ड, पेंशन कार्ड, पास बुक से भी हो सकता है मतदान
इसके अलावा यदि आपके पास बैंक या पोस्ट ऑफिस की पासबुक है, जिस पर आपकी तस्वीर लगी हो. तो आप इसका भी उपयोग कर वोट डाल सकते हैं. वहीं नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर (NPR) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड भी वोट डालने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज है. इसके साथ ही आप अपने पेंशन कार्ड जिस पर आपकी फोटो लगी हो और अटेस्टेड हो इससे भी मतदान कर सकते हैं. श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी किए गए हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड से भी वोट डाला जा सकता है. इसके साथ ही मनरेगा कार्ड के जरिए भी मतदान किया जा सकता है. MPs/MLAs/MLCs की तरफ से जारी आधिकारिक पहचानपत्र द्वारा भी मतदान किया जा सकता है.
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Tags: Assembly election, Himachal Pradesh Assembly ElectionFIRST PUBLISHED : November 11, 2022, 22:06 IST