तय हो गई ग्रेटर नोएडा में लोक अदालत लगने की तारीख निपटेंगे सालों पड़े विवाद
तय हो गई ग्रेटर नोएडा में लोक अदालत लगने की तारीख निपटेंगे सालों पड़े विवाद
Lok Adalat: आपको बता दें कि लोक अदालत में गाड़ियों के चालान के अलावा पति-पत्नी से जुड़े विवाद और अन्य घरेलू विवाद, मारपीट, तलाक, भुगतान और लेन-देन से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा....
रिपोर्ट- धीरेंद्र कुमार शुक्ला
ग्रेटर नोएडा: ग्रेटर नोएडा में राष्ट्रीय लोक अदालत लगने की तारीख तय कर दी गई जिसका उद्देश्य है कि पिछले काफी समय से पुराने पड़ें मामलों को शीघ्र निपटाना. इसको लेकर 21 सितंबर की तारीख को प्रशासन की तरफ से तय किया गया. इस दिन लगभग 5 लाख मामलों को सुलझाने की तैयारी की गई है. जिसमें पीड़ित इस लोक अदालत में पहुंचकर लाभ उठा सकता है और अपने मामलों से निस्तारण भी पा सकता है.
ऐसे मिलेगा लाभ
ग्रेटर नोएडा में लोक अदालत लगने की तारीख तय होने के बाद अब लोग 21 तारीख का इंतजार कर रहे हैं. इस दिन लोक अदालत में लोगों की सुविधा के लिए यातायात पुलिस की तरफ से एक हेल्प डेस्क भी स्थापित की जाएगी. बताया जा रहा है इस हेल्प डेस्क में पुलिस की तरफ से जानकारी और सहायता प्रदान की जाएगी. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों को अदालत से संबंधित सभी जानकारी पहले ही भेज दी जाएगी. अदालत में चालान की राशि में विशेष राहत प्रदान करने की भी अलग से व्यवस्था की जाएगी. आमतौर पर यातायात पुलिस कार्यालय में जाकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करने वालों को चालान जमा करने पर पूरी राशि जमा करनी होती है. लोक अदालत में इस राशि का आधा या उससे कम देकर चालान भरा जा सकता है. इसलिए लोक अदालत में पहुंचकर लोग अपने पड़े पुराने मामलों को निपटा सकते हैं.
कैसे मिलेगा मामलों में समाधान
जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि लोक अदालत में गाड़ियों के चालान के अलावा पति-पत्नी से जुड़े विवाद और अन्य घरेलू विवाद, मारपीट, तलाक, भुगतान और लेन-देन से जुड़े मामलों का भी निपटारा किया जाएगा.
लोक अदालत राष्ट्रीय स्तर पर लगती है. इसमें हमेशा लाखों लोगों को लाभ मिलता है. इस लोक अदालत में लोगों की बड़ी-बड़ी समस्या कुछ ही मिनट में निपट जाती हैं और उनका एक समाधान मिल जाता है. हम यह भी कह सकते हैं कि जो समस्या काफी समय से चलती आ रही है उसका चुटकियों में समाधान लोक अदालत के माध्यम से हो सकता है. इसलिए ग्रेटर नोएडा में लगने वाली लोक अदालत में पहुंचकर अपने पुराने पेंडिंग पड़े मामलों को निपटा लें.
Tags: Local18FIRST PUBLISHED : August 21, 2024, 19:26 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed