हाईवे निर्माण में घर डैमेज रास्ता भी हुआ ब्लॉक अब पीड़ित को मिलेंगे ₹116 करोड़ का मुआवजा कंपनी की आई शामत
गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में NHIDCL को ₹1.16 करोड़ मुआवजा देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने माना कि हाईवे निर्माण से संपत्ति को नुकसान पहुँचाना मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता की तीन मंजिला इमारत और खेत निर्माण कार्य के कारण बर्बाद हो गए थे। जस्टिस मृदुल कुमार कलिता ने इसे अनुच्छेद 21 और 300A का हनन बताया। कोर्ट ने NHIDCL को तीन महीने में भुगतान करने का निर्देश दिया है।