फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त जानकारी जरूरी नहीं SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

चुनाव आयोग ने SIR पूरा कर चुके राज्यों में ऑनलाइन फॉर्म-6 से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन से जुड़ा अतिरिक्त घोषणा पत्र हटा दिया है. अब इन राज्यों में नए मतदाताओं को सामान्य वैधानिक फॉर्म-6 ही भरना होगा. जिन राज्यों में SIR अभी जारी है वहां यह घोषणा पत्र फिलहाल बना हुआ है. फॉर्म-6 में इस अतिरिक्त हिस्से को जोड़ने पर चुनाव आयोग आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की आपत्ति सामने आई थी. दोनों ने नियमों में संशोधन किए बिना वैधानिक फॉर्म में बदलाव पर सवाल उठाया था. संधू ने इसे अनधिकृत और गैरकानूनी बताते हुए हटाने की मांग भी की थी. अब 26 सितंबर की पूर्ण आयोग बैठक के बाद यह बदलाव सामने आया है.

फॉर्म-6 के साथ अतिरिक्त जानकारी जरूरी नहीं SIR विवाद के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला