दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद में 3 दिन और बंद रहेंगे शराब के सभी ठेके जानिए वजह

लोकसभा चुनाव और धार्मिक वजहों से अप्रैल महीने में भी दिल्ली में 5 दिनों के लिए ड्राई डे थी. आबकारी विभाग की मानें तो अगले 24 घंटे भी राजधानी में शराब के सभी ठेके बंद रहेंगे. इसके अलावा भी शराब की दुकानें जून महीने में दो दिन बंद होने वाली हैं.

दिल्ली नोएडा और गाजियाबाद में 3 दिन और बंद रहेंगे शराब के सभी ठेके जानिए वजह
नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्‍ली में रहने वाले शराब के शौकीनों के लिए बड़ी खबर आई है. लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण में होने वाले चुनाव को देखते हुए गुरुवार शाम से दिल्ली में शराब की सभी दुकानें बंद पहले से ही हो गई थीं. अब जून महीने में भी दो दिन और शराब की दुकानें बंद होने वाली हैं. बता दें कि 25 मई यानी कल शाम 6 बजे या वोटिंग खत्म होने तक दि्ल्ली में देशी, विदेशी या सभी तरह के शराब, वाइन और बीयर की दुकानें बंद रहेंगी. आपको बता दें कि बीते अप्रैल महीने में भी दिल्ली में 5 दिनों के ड्राई डे थी. दिल्ली आबकारी विभाग के मुताबिक, अगले 24 घंटे भी राजधानी के शराब के तमाम ठेके बंद रहेंगे. इस दिन आप न तो शराब खरीद सकेंगे और न ही बेच सकेंगे. इसका मतलब यह हुआ कि सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों पर शराब के ठेके पूरी तरह से बंद रहेंगे. इस बीच खबर आ रही है कि 4 जून वोटिंग के दिन भी दिल्ली-एनसीआर में शराब की दुकानें 6 बजे तक बंद रहेगी. और कितने दिन बंद रहेंगे शराब के ठेके अगर दिल्ली से सटे उत्‍तर प्रदेश के जिलों गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर जिले के सीमा से सटे इलाकों की बात करें तो यहां भी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी ड्राई डे घोषित किया गया है. आबकारी विभाग की ओर से जारी एक और आदेश के मुताबिक, दिल्ली के सीमावर्ती इलाकों में लोकसभा चुनाव को देखते हुए यूपी में भी 23 मई को शाम 6 बजे से 25 मई शाम 6 बजे तक के लिए ड्राई डे घोषित किया गया है. इस अवधि के दौरान शराब खरीदना और बेचना प्रतिबंधित रहेगा. हालांकि, ये इलाके दिल्ली से बिल्कुल सटे होने चाहिए. 17 जून को बकरीद के मौके पर भी दिल्ली में ड्राई डे रहेगा. (फोटो: Canva) इसके अलावा 17 जून को बकरीद के मौके पर भी दिल्ली में ड्राई डे रहेगा. पर्व-त्‍योहारों और चुनाव के दौरान ड्राई डे की घोषणा होती आ रही है. इसके अलावा भी यदि सरकार या प्रशासन को लगता है कि ऐसा करना जरूरी है तो ड्राई डे की घोषणा की जा सकती है. ये भी पढ़ें: ग्राउंड रिपोर्ट: ‘देश पहले, नेता बाद में’… DTC के रूट नंबर 85 से जानिए दिल्ली के वोटर्स का मिजाज कल यानी 25 मई को मतदान के दौरान अगर किसी ने शराब की दुकान खोल रखा है तो उसका लाइसेंस रद्द होगा. साथ ही ठेके के मालिक को जेल भी जाना पड़ सकता है. निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद आबकारी विभाग ने नोटिफिकेशन निकाल दिया है. इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि दिल्ली में शराब की दुकानों और अन्य परिसर जहां शराब बेचने का लाइसेंस है, वे 23 मई की शाम छह बजे से 25 मई की शाम छह बजे तक 48 घंटे के लिए बंद रहेंगे. इसके साथ ही मतगणना के दिन भी शराब की बिक्री पर रोक रहेगी. दिल्ली की सात और हरियाणा की 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होने हैं. इसके तहत दिल्ली, गुरुग्राम और फरीदाबाद के साथ-साथ दिल्ली और हरियाणा से सटे दूसरे जिलों के 5 से 10 किलोमीटर रेंज में आने वाले सभी शराब की दुकानें भी बंद रहेंगी. चुनाव आयोग का यह कदम निष्पक्ष तरीके से मतदान कराने के लिए किया जाता है. आपको बता दें कि छठे चरण में देश की 58 सीटों पर मतदान होने हैं और इसके तहत उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, हरियाणा और पश्चिम बंगाल की सीटों पर होंगे. Tags: Delhi news, Loksabha Election 2024, Wine lovers, Wine shopFIRST PUBLISHED : May 24, 2024, 18:45 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed