केजरीवाल से लेकर कव‍िता SC से लेकर लोआर कोर्ट CBI को शराब घोटाले में 2 झटके

Arvind Kejriwal Latest News:दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. कोर्ट ने केजरीवाल की न्‍याय‍िक ह‍िरासत अवध‍ि 14 द‍िन की जगह स‍िर्फ 7 ही द‍िन बढ़ाई.

केजरीवाल से लेकर कव‍िता SC से लेकर लोआर कोर्ट CBI को शराब घोटाले में 2 झटके
नई द‍िल्‍ली. द‍िल्‍ली शराब घोटाले से जुड़े दो मामलों की सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी सीबीआई को दो झटके लगे हैं. पहले सुप्रीम कोर्ट में शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कव‍िता को जमानत नहीं द‍िए जाने का सीबीआई और ईडी दोनों एजेंस‍ियां ने व‍िरोध क‍िया. इसके बाद द‍िल्‍ली के मुख्‍यमंत्री अरव‍िंद केजरीवाल की न्‍याय‍िक ह‍िरासत अवध‍ि खत्‍म होने पर वीड‍ियो कॉन्‍फ्रेंस‍िंग के जर‍िए कोर्ट में पेश क‍िया गया. दोनों ही मामलों में सीबीआई की मांग को अदालतों ने ठुकरा द‍िया. दिल्ली की एक अदालत ने शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 सितंबर तक बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी, क्योंकि उन्हें पहले दी गई न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अदालत में पेश किया गया था. कोर्ट ने केजरीवाल की न्‍याय‍िक ह‍िरासत अवध‍ि 14 द‍िन की जगह स‍िर्फ 7 ही द‍िन बढ़ाई. इस मामले में सीबीआई केजरीवाल की न्‍याय‍िक ह‍िरासत अवध‍ि 14 द‍िन बढ़ाने की मांग कर रही थी. सुप्रीम कोर्ट ने के कव‍िता को दी जमानत कोर्ट इस बात पर बहस सुन रही है कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दायर पूरक आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जाए. इस बीच बीआरएस नेता के कविता को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में उन्हें जमानत दे दी. न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि कविता करीब पांच महीने से हिरासत में थीं और इन मामलों में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनके खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है. इस मामले में सीबीआई और ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी क‍ि कव‍िता को जमानत नहीं दी जानी चाह‍िए. पर पीठ ने कहा क‍ि ऐसे में, जांच के उद्देश्य से अपीलकर्ता (कविता) की हिरासत आवश्यक नहीं है. पीठ ने दिल्ली हाईकोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को खारिज कर दिया, जिसमें दोनों मामलों में बीआरएस नेता को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था. हाईकोर्ट ने कविता की जमानत याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि वह अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति 2021-22 के निर्माण और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में प्रथम दृष्टया मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थी. ईडी ने कविता (46) को 15 मार्च को हैदराबाद में बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था और सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. कविता ने सभी आरोपों से इनकार किया है. Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : August 27, 2024, 17:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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