अरविंद केजरीवाल को बेल पर ED अब भी कर सकती है बड़ा खेल! आज का दिन क्यों अहम
अरविंद केजरीवाल को बेल पर ED अब भी कर सकती है बड़ा खेल! आज का दिन क्यों अहम
Arvind Kejriwal Bail: संकट में घिरे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राहत मिल गई है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गुरुवार को उन्हें जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदु ने अरविंद केजरीवाल के जमानत आदेश पर 48 घंटे के लिए रोक लगाने का प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आग्रह भी खारिज कर दिया.
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यानी शुक्रवार को जेल से बाहर आ सकते हैं. अभी वह अभी तिहाड़ जेल में बंद हैं. आम आदमी पार्टी के संयोजक को राउज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को राहत दी. हालांकि, अरविंद केजरीवाल के लिए आज का दिन काफी अहम है. उनके जेल से बाहर आने से पहले ही जांच एजेंसी ईडी बड़ा खेल कर सकती है.
ईडी करेगी बड़ा खेल?
सूत्रों की मानें तो अरविंद केजरीवाल के रेगुलर जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आने से पहले ही ईडी आज यानी शुक्रवार को ही दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर जमानत को चुनौती देगी. ईडी आज इस मामले में जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकती है. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट की जज जस्टिस न्याय बिंदू का विस्तृत आदेश भी आज यानी शुक्रवार को ही सामने आएगा. इसका अर्थ ये है कि कोर्ट के आदेश की कॉपी आने के आने के बाद ही ईडी दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर सकती है.
कब जेल से बाहर आएंगे केजरीवाल?
वहीं, आज यानी शुक्रवार को ही राउज एवेन्यू कोर्ट में ड्यूटी जज के पास दिल्ली के मुख्यममंत्री अरविंद केजरीवाल का बेल बॉन्ड भरा जाएगा. बेल बॉन्ड भरने के बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं. अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, या फिर कितने दिनों के लिए आएंगे, ये सबकुछ ईडी के अगले दांव पर निर्भर करता है. अगर ईडी की याचिका पर हाईकोर्ट तुरंत सुनवाई को तैयार हो गया तो अरविंद केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं.
Arvind Kejriwal Bail News: CM अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाला मामले में जमानत
ईडी ने किया था विरोध
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर बुधवार और गुरुवार को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ईडी ने कोर्ट से गुहार लगाई कि जांच एजेंसी को 48 घंटे का वक्त दिया जाए और अरविंद केजरीवाल को अभी जमानत न दी जाए. ईडी 48 घंटे के वक्त में ऊपरी अदालत जा सकती थी. हालांकि, राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की दलील ठुकरा दी. अरविंद केजरीवाल की दलीलों पर गौर करते हुए अदालत ने उन्हें रेगुलर जमानत दे दी. हालांकि, जमानत को लेकर कोर्ट का विस्तृत आदेश आज यानी 21 जून को वेबसाइट पर अपलोड होगा.
अरविंद केजरीवाल पर कुछ शर्तें
राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेसल जज न्याय बिंदु ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को रिहा करने का आदेश दिया. हालांकि, अदालत ने अरविंद केजरीवाल पर कुछ शर्तें भी लगाईं. अरविंद केजरीवाल जांच को बाधित करने या गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश नहीं करेंगे. अदालत ने अरविंद केजरीवाल को यह भी निर्देश दिया कि जब भी जरूरी होगा, वह अदालत में पेश होंगे तथा जांच में सहयोग करेंगे.
Arvind Kejriwal Bail: अभिषेक मनु सिंघवी की दलील काम न आई, CM अरविंद केजरीवाल को इस वकील ने दिलाई रेगुलर बेल
21 मार्च को ईडी ने किया था गिरफ्तार
बता दें कि ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. उससे बस कुछ समय पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इनकार कर दिया था. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए एक जून तक अंतरिम ज़मानत दी थी और कहा था कि उन्हें दो जून को आत्मसमर्पण करना होगा और वापस जेल आना होगा. अरविंद केजरीवाल ने दो जून को तिहाड़ जेल अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और तब से वहीं हैं.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi CM Arvind Kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : June 21, 2024, 06:25 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed