अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CBI का चार्जशीट फाइल करने का क्या है मतलब
अरविंद केजरीवाल के खिलाफ CBI का चार्जशीट फाइल करने का क्या है मतलब
Arvind Kejriwal Today News:अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील रहती थी कि मामले की जांच जारी है और उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी सबूत है. वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील रहती थी कि जांच एजेंसी के पास उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है.
नई दिल्ली. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ आखिरकार सीबीआई ने सोमवार को राउज एवेन्यु कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है. दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से पहले अरविंद केजरीवाल के लिए खिलाफ सीबीआई की यह बड़ी कार्रवाई है. अगर केजरीवाल को आज जमानत मिल जाती है तो चार्जशीट पर निचली अदालत पर आगे सुनवाई होगी लेकिन अगर नहीं मिलती है तो इसको आधार बनाकर सीबीआई और सिंघवी आगे अदालत में अपनी दलीलें पेश करेंगे.
आपको बता दें कि अभी तक केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी यह दलील देते रहते थे कि सीबीआई ने उनके क्लाइंट को इंश्योरेंस अरेस्ट किया है. हालांकि सीबीआई ने इसका विरोध किया था.
अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील रहती थी कि मामले की जांच जारी है और उनके पास दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ काफी सबूत है. वहीं केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी की दलील रहती थी कि जांच एजेंसी के पास उनके क्लाइंट के खिलाफ कोई सबूत नहीं है. ऐसे में चार्जशीट फाइल करने के बाद अब कोर्ट में जांच एजेंसी सारे पुख्ता सबूत अदालत में जमा कर चुकी है.
ऐसे में अब क्या अरविंद केजरीवाल का केस मजबूत होगा. दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को अगर आज दिल्ली हाईकोर्ट से सीबीआई केस में जामनत मिल जाती है तो उनका तिहाड़ जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो जाएगा.
गौरतलब है कि 25 जुलाई को दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को कथित आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जांच किए जा रहे मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल की हिरासत 31 जुलाई तक बढ़ा दी, जबकि सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में उनकी न्यायिक हिरासत 8 अगस्त तक बढ़ा दी गई. न्यायाधीश ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता और अन्य आरोपियों की न्यायिक हिरासत भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी.
आरोपियों को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले ईडी मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी, हालांकि वह अभी भी यहां तिहाड़ जेल में बंद हैं क्योंकि उन्होंने मामले में जमानत बांड नहीं भरा है. वह केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
Tags: Arvind kejriwal, Delhi liquor scamFIRST PUBLISHED : July 29, 2024, 12:29 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed