अब कोर्ट की कार्यवाही का VIDEO शेयर रीपोस्ट या वायरल करना बैन नाराज CJI सूर्यकांत ने क्यों लिया फैसला

CJI Suryakant News: सुप्रीम कोर्ट ने अदालत की कार्यवाही की लाइव-स्ट्रीमिंग के अनधिकृत इस्तेमाल पर सख्ती दिखाई है. मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि कोर्ट की पूर्व अनुमति के बिना किसी भी व्यक्ति या संस्था को कोर्ट की कार्यवाही को सोशल मीडिया या अन्य डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, री-पोस्ट, रिकॉर्ड, मॉडिफाई, एक्सट्रैक्ट, प्रसारित या मॉनेटाइज करने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि, यह आदेश मीडिया संस्थानों की तथ्यात्मक समाचार रिपोर्टिंग पर लागू नहीं होगा.

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