भगवंत मान ने लोगों को दी बड़ी राहत प्लॉट रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म
भगवंत मान ने लोगों को दी बड़ी राहत प्लॉट रजिस्ट्री के लिए NOC की शर्त खत्म
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस नए कानून का मकसद जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है. उन्होंने कहा कि इस बिल से आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस संशोधन से लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी.
पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत देते हुए प्लॉट की रजिस्ट्री के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) की शर्त को समाप्त कर दिया है. पंजाब विधानसभा ने मंगलवार को ‘पंजाब अपार्टमेंट एंड प्रॉपर्टी रेगुलेशन (संशोधन) एक्ट-2024’ को सर्वसम्मति से पारित कर दिया. इस ऐतिहासिक बिल को लेकर सीएम भगवंत मान ने कहा कि इसके तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले माफियाओं के खिलाफ अब सख्त एक्शन लिया जाएगा.
विधानसभा में इस बिल पर चर्चा को समेटते हुए मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि इस संशोधन का मकसद जहां अवैध कॉलोनियों पर शिकंजा कसना है, वहीं छोटे प्लॉट मालिकों को राहत देना है. उन्होंने कहा कि इस बिल से आम लोगों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि इस संशोधन से लोगों को अपने प्लॉट की रजिस्ट्री करवाने में आने वाली समस्याओं का समाधान हो जाएगा और अवैध कॉलोनियों पर रोक लगेगी. भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह संशोधन आरोपी व्यक्तियों के लिए जुर्माने और सजा का प्रावधान करता है. उन्होंने कहा कि इस ऐतिहासिक निर्णय का उद्देश्य आम लोगों की भलाई सुनिश्चित करना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि नए संशोधन के अनुसार कोई भी व्यक्ति जिसने 31 जुलाई, 2024 तक अवैध कॉलोनी में स्थित 500 वर्ग गज तक के क्षेत्र के लिए, एक पावर ऑफ अटॉर्नी, स्टांप पेपर पर बेचने के लिए अनुबंध किया है, तो उस क्षेत्र के लिए एनओसी की जरूरत नहीं होगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस संपत्ति का मालिक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री संबंधित रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्टार के पास करवा सकता है.
इस रजिस्ट्रेशन के लिए मकान निर्माण और शहरी विकास विभाग की संबंधित विकास प्राधिकरण या स्थानीय सरकार विभाग की संबंधित स्थानीय शहरी संस्था से एनओसी हासिल करने की जरूरत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि इस प्रकार के बिक्री दस्तावेज की सूचना रजिस्ट्रार या सब-रजिस्ट्रार या संयुक्त सब-रजिस्ट्रार द्वारा संबंधित प्राधिकरण को उपलब्ध करवाई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि नए कानून के तहत अवैध कॉलोनियां काटने वालों पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा, जिसे 5 करोड़ रुपये तक बढ़ाया जा सकता है. इसके साथ ही उसे कम से कम पांच साल की कैद की सजा दी जाएगी, जिसे दस साल तक बढ़ाया जा सकता है. उन्होंने कहा कि अवैध कॉलोनाइजर ने लोगों को हरा-भरा सपना दिखाकर लूटा और उन्होंने बिना मंजूरी के कॉलोनियों को बेच दिया, जबकि ये कॉलोनियां स्ट्रीट लाइट, सीवरेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं. भगवंत सिंह मान ने कहा कि मजबूर लोग इन कॉलोनियों में जरूरी सुविधाएं हासिल करने के लिए परेशान होते हैं.
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बिल से उन करोड़ों लोगों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई को गलती से अवैध कॉलोनियों में लगा दिया. उन्होंने कहा कि इन भोले-भाले लोगों ने अपना पैसा घर बनाने के लिए लगाया था, लेकिन अवैध कॉलोनियों के कारण समस्याओं में फंस गए. भगवंत सिंह मान ने कहा कि अवैध कॉलोनाइज़र को शरण देने वाले नेताओं को जनता कभी माफ नहीं करेगी और लोगों ने उन्हें पहले ही बाहर का रास्ता दिखा दिया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नेता अपने किए गए बुरे कामों की माफी मांग रहे हैं, जबकि उन्हें खुद नहीं पता कि उन्होंने क्या गलती की है. उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि ये नेता अब अपने किए की माफी मांग रहे हैं, लेकिन इन्हें एक बात याद रखनी चाहिए कि गलतियों के लिए माफी मांगी जा सकती है, लेकिन अपराध माफ नहीं होते. भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं ने राज्य और यहां के लोगों के खिलाफ घिनौने अपराध किए हैं, जिन्हें कभी भी माफ नहीं किया जा सकता.
Tags: Bhagwant Mann, Punjab newsFIRST PUBLISHED : September 4, 2024, 08:58 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed