पूजा खेडकर को है अब गिरफ्तारी का डर कितने साल की होगी जेल
पूजा खेडकर को है अब गिरफ्तारी का डर कितने साल की होगी जेल
Puja Khedkar: पटियाला हाउस कोर्ट से पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब उन पर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है. जिसके बाद यह सवाल उठने लगा है कि पूजा खेडकर पर अगर आरोप साबित हो जाते हैं तो उन्हें क्या सजा मिलेगी?
Puja Khedkar News: यूपीएससी की परीक्षा में धांधली व धोखेबाजी का आरोप झेल रही पूजा खेडकर की मुश्किलें बढ गईं हैं. एक ओर जहां यूपीएससी ने उम्मीदवारी रद्द कर दी, जिससे उनके आईएएस का पद छिन गया, तो वहीं पटियाला हाउस कोर्ट ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी. जिससे उन पर गिरफ्तार का खतरा मंडरा रहा है. इसका जिक्र उनके वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में हुई सुनवाई में भी किया था. अब जब कोर्ट ने पूजा खेडकर की अग्रिम जमानत पर रोक लगा दी है, ऐसे में उनकी गिरफ्तार तय है. अब सवाल यह उठता है कि अगर पूजा खेडकर गिरफ्तार हो जाती हैं, तो उन्हें क्या सजा मिलेगी? आखिर उन्हें अधिकतम क्या सजा दी जा सकती है?
क्या है UPSC से कनेक्शन?
अगर पूजा खेडकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो उन्हें सबसे पहले तो पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर लेगी. हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि कोर्ट ने अपने आदेश में जांच एजेंसी से इस पूरे मामले में जांच का दायरा बढ़ाने की बात कही है. इसके अलावा कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से यह भी कहा है कि वह इसकी भी जांच करे कि यूपीएससी के अंदर से तो किसी ने पूजा खेडकर की कोई मदद नहीं की. मतलब साफ है कि अब इस मामले में यूपीएससी के कनेक्शन की भी जांच हो सकती है. कोर्ट के इस आदेश के बाद यह कयास लगाए जा रहे हैं कि पुलिस पूजा खेडकर से पूछताछ में यूपीएससी कनेक्शन पर भी पड़ताल कर सकती है.
कौन कौन सी धाराएं
दरअसल, पूजा खेडकर पर यूपीएससी ने जो एफआईआर दर्ज कराई है वह धोखाधड़ी और जालसाजी से जुड़ी हुई हैं. ऐसे में पूजा खेडकर पर इसी आधार पर आगे की कार्रवाई होने का अनुमान है. इस मामले में उन पर कई धाराओं में कानून कार्रवाई हो सकती है. सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ अधिवक्ता बीए एस राजेश अग्रजीत बताते हैं कि पूजा खेडकर पर धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज और जालसाजी की धाराओं में कार्रवाई हो सकती है. उन पर भारतीय न्याय संहिता की धाराएं 318, धारा 336 (3) और धारा 340 (2) के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
क्या हो सकती है सजा?
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीए एस राजेश अग्रजीत कहते हैं कि अगर पूजा खेडकर पर कोर्ट में आरोप सिद्ध हो जाते हैं, तो धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज और जालसाजी के मामले में उन्हें 7 साल तक की कारावास की सजा हो सकती है. राजेश अग्रजीत बताते हैं कि धारा 318 और धारा 336 (3) के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 7-7 साल कारावास की सजा का प्रावधान है. इसी तरह धारा 340 के तहत दोषी सिद्ध होने पर कम से कम 10 साल या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है. वह कहते हैं कि ऐसे में अब अगर पूजा खेडकर पर आरोप सिद्ध हो जाता है, तो उन्हें उम्रैकद तक की सजा हो सकती है. राजेश ने कहा कि कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब इस मामले में काफी कुछ स्पष्ट है. अब पुलिस पूजा खेडकर के गिरफ्तार की कार्रवाई कर सकती है.
Tags: IAS exam, IAS Officer, UPSC, Upsc exam, UPSC Exams, Upsc result, UPSC results, Upsc topperFIRST PUBLISHED : August 2, 2024, 10:47 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed