भरी अदालत में के कविता ने की ऐसी मांग जज साहब ने कहा- ना यह मंजूर नहीं

BRS Leader K. Kavitha: दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को के. कविता को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद के. कविता की मुसीबत और बढ़ गई और अभी वह जेल में ही रहेंगी.

भरी अदालत में के कविता ने की ऐसी मांग जज साहब ने कहा- ना यह मंजूर नहीं
नई दिल्ली: दिल्ली शराब घोटाला केस में गिरफ्तार बीआरएस नेता के कविता को फिर बड़ा झटका लगा है. आबकारी नीति केस से जुड़े ईडी और सीबीआई मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने के. कविता की जमानत वाली मांग को ठुकरा दिया है. दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने सोमवार को के. कविता को जमानत देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया. कोर्ट के इस फैसले के बाद के. कविता की मुसीबत और बढ़ गई और अभी वह जेल में ही रहेंगी. यहां ध्यान दिलाने वाली बात है ईडी और सीबीआई दोनों मामलों में के. कविता की जमानत याचिका खारिज हुई है. दरअसल, दोनों जांच एजेंसियों यानी ईडी और सीबीआई ने भरी अदालत में के. कविता की जमानत अर्जी का यह कहकर विरोध किया कि के. कविता इस पूरे घोटाले की मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक हैं और अगर उनको जमानत दी जाती है वो गवाहों को प्रभावित कर सकती हैं और सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर जांच को प्रभावित कर सकती हैं. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मामले में बीआरएस की नेता के. कविता की याचिका पर बीते शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जवाब मांगा था, जिसमें उन्होंने सात मई को न्यायिक हिरासत खत्म होने पर उन्हें अदालत में पेश करने का अनुरोध किया है. विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर छह मई यानी आज जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था. आज अदालत ने कविता के आवेदन पर दलीलें सुनी और ईडी-सीबीआई की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया. दरअसल, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) की नेता कविता के वकील नितेश राणा ने आवेदन में अदालत से कहा था कि वह तिहाड़ केंद्रीय कारागार से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से पेश होने के बजाय अदालत के समक्ष पेश होना चाहती हैं. अदालत ने 23 अप्रैल को जेल अधिकारियों को कविता की न्यायिक हिरासत समाप्त होने पर उन्हें डिजिटल तरीके से पेश करने का निर्देश दिया था. बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के.चंद्रशेखर राव की बेटी के. कविता (46) को हैदराबाद के बंजारा हिल्स स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया था. इसके बाद सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था, जहां वह ईडी द्वारा दर्ज किये गये धनशोधन मामले में बंद थीं. दोनों मामलों में उनकी न्यायिक हिरासत सात मई को खत्म होगी. Tags: Delhi liquor scam, K kavita, Rouse Avenue CourtFIRST PUBLISHED : May 6, 2024, 12:44 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed