गाली देना क्राइम नहीं है लेकिन इज्जतबॉम्बे HC ने इस आधार पर रद्द किया केस
Bombay High Court: बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि केवल गाली देना अपराध नहीं है, जब तक बोले गए शब्दों से किसी की इज्जत या भावना को ठेस न पहुंचे. कोर्ट ने वकील प्रवीण जाड़े के खिलाफ दर्ज केस और कार्यवाही रद्द कर दी.