यह दुर्भाग्‍यपूर्णइजाजत नहीं दी जा सकती हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका

Bombay High Court News: सोशल वर्कर की ओर से तहसीलदार को काम करने से रोकने और उन्‍हें धमकी देने के मामले में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है.

यह दुर्भाग्‍यपूर्णइजाजत नहीं दी जा सकती हाईकोर्ट ने खारिज कर दी याचिका
मुंबई. सरकारी अधिकारियों को काम से रोकने और उन्‍‍हें धमकी देने के मामले अक्‍सर देखने और सुनने को मिलते हैं. अब बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने एक ऐसे ही मामले में बड़ा फैसला दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पब्लिक सर्वेंट पर से लोगों का विश्‍वास कम नहीं होने दिया जा सकता है. सोशल वर्कर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की पीठ ने कहा कि जिले में तहसीलदार एक सम्‍मानित अधिकारी होता है. वह राजस्‍व से जुड़े मामलों को देखते हैं. हाईकोर्ट ने साथ ही इस पूरी घटना को दुर्भाग्‍यपूर्ण करार दिया है. Tags: Bombay high court, Mumbai News, National NewsFIRST PUBLISHED : July 20, 2024, 20:14 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed