बिहार के इस जिले में 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर जानें क्या कहता है जिला प्रशासन का आदेश
बिहार के इस जिले में 24 जून तक बंद रहेंगे प्राइवेट कोचिंग सेंटर जानें क्या कहता है जिला प्रशासन का आदेश
Private Coaching Centres: निजी कोचिंग संस्थानों को लेकर नवादा जिला प्रशासन की ओर से नया आदेश जारी किया गया है. इसके तहत ऐसे सभी निजी कोचिंग सेंटर्स को 24 जून तक बंद करने का निर्देश दिया गया है. साथ ही ऐसे कोचिंग संस्थानों को रजिस्ट्रेशन भी कराना होगा.
नवादा. इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के नवादा जिले से आ रही है. जिला प्रशासन ने प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को लेकर नया दिशा-निर्देश जारी किया है. आदेश में जिला में चलने वाले सभी प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स को 24 जून 2022 तक बंद रखने को कहा गया है. दरअसल, जिला प्रशासन ने बगैर रजिस्ट्रेशन चल रहे कोचिंग संस्थानों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स के मापदंड की जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है. समिति की छानबीन में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने वाले कोचिंग संस्थानों को ही प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा. सर्टिफिकेट हासिल करने वाले कोचिंग सेंटर्स को ही खोलने की इजाजत मिलेगी.
जानकारी के अनुसार, नवादा में बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे कोचिंग सेंटर्स पर जिला प्रशासन ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है. जिला प्रशासन ने प्राइवेट कोचिंग संस्थान को बंद करने का आदेश जारी किया है. सदर एसडीएम और जिला शिक्षा पदाधिकारी की ओर से इस बाबत संयुक्त आदेश जारी किया गया है. आदेश के अनुसार, 24 जून तक जिले के सभी प्राइवेट कोचिंग इंस्टिट्यूट बंद रहेंगे. शिक्षा विभाग की तरफ से एक कमेटी का भी गठन किया गया है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए निर्धारित मापदंड की जांच करेगी और उसके बाद उसे रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा.
JDU को क्यों याद आया वाजपेयी और फर्नांडिस का जमाना? अग्निपथ स्कीम से क्या है इसका कनेक्शन?
जिला प्रशासन को मिले हैं 164 आवेदन
जिला प्रशासन को अब तक कुल 164 ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिन्हें अभी तक कोचिंग सेंटर चलाने का लाइसेंस नहीं मिल सका है. हालांकि, इसको लेकर जिला प्राइवेट कोचिंग एसोसिएशन ने जिलाधिकारी से गुहार लगाई की उन्हें कोचिंग सेंटर खोलने का आदेश दिया जाए. एसोसिएशन का कहना है कि कोचिंग खोलने के दौरान भी पंजीकरण की प्रक्रिया की जा सकती है.
8 साल पहले भी मिले थे आवेदन
बताया जाता है कि वर्ष 2013-14 में भी इस प्रकार के आवेदन जिला प्रशासन को उपलब्ध कराए गए थे, लेकिन अभी तक किसी भी संस्था को प्रमाण पत्र नहीं दिया गया है. पंजीकरण की राशि 5000 रुपये भी जमा करा दिए गए थे. ऐसे में एक बार फिर से जिला प्रशासन ने नए सिरे से कोचिंग संस्थान को पंजीकृत करने का आदेश जारी किया है.
ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें up24x7news.com हिंदी | आज की ताजा खबर, लाइव न्यूज अपडेट, पढ़ें सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट up24x7news.com हिंदी |
Tags: Agneepath, Nawada newsFIRST PUBLISHED : June 23, 2022, 09:08 IST