विश्विद्यालय मामला : केके पाठक को बड़ा झटका हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश

Bihar News: पटना हाईकोर्ट ने बिहार के विश्वविद्यालयों के बैंक खाते फ्रीज करने के शिक्षा विभाग के आदेश पर नाराजगी जताते हुए पूछा कि किस प्रावधान के तहत वेतन-पेंशन पर रोक लगाई. हाईकोर्ट ने केके पाठक की कार्रवाई को गलत बताया और तत्काल सभी विश्वद्यालयों के फ्रीज खाते को चालू करने का आदेश दिया. कोर्ट ने यह भी कहा कि 6 मई को शिक्षा विभाग और विश्विद्यालय बैठक करें. होटल मौर्या में बैठक का आयोजन होगा. हाई कोर्ट ने और क्या कुछ अपने आदेश में कहा, आइये जानते हैं.

विश्विद्यालय मामला : केके पाठक को बड़ा झटका हाईकोर्ट ने दिया ये आदेश
पटना. बिहार शिक्षा विभाग के एसीएस केके पाठक और विश्वविद्यालयों के बीच तकरार का मामला कोर्ट पहुंचते ही एक्शन शुरू हो गया है. पटना हाई कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई के दौरान केके पाठक की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की है और सवाल उठाते हुए कहा कि किस प्रावधान के तहत विश्वविद्यालय के खाते फ्रीज किए गए और वीसी, रजिस्ट्रार ,प्रॉक्टर एफओ समेत सभी कर्मचारी के वेतन और पेंशन पर रोक लगाई गई. न्यायालय ने तत्काल सभी विश्वविद्यालयों के फ्रीज खाते चालू करने के निर्देश दिए. साथ ही सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर लगी रोक को भी हटाने का आदेश दिया. शिक्षा विभाग की तरफ से पटना हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान शिक्षा सचिव बैद्यनाथ यादव खुद मौजूद थे. वहीं कोर्ट ने 6 मई को बैठक की तिथि भी निर्धारित कर दी है और कहा है कि पटना के मौर्या होटल में शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालयों के बीच बैठक रखी जाए जिसमें सभी विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर प्रॉक्टर , रजिस्ट्रार समेत तमाम अधिकारी मौजूद रहें. कहा कि शिक्षा विभाग की तरफ से भी एसीएस केके पाठक को बैठक में भाग लेना होगा. कोर्ट ने साफ कह दिया कि इस बैठक में केके पाठक अध्यक्षता नहीं करेंगे और अगर अध्यक्षता होगी तो इसकी  खुद मुख्य सचिव अध्यक्षता करें और उन्हें बैठक में भाग लेना होगा. इतना ही नहीं कोर्ट ने यह भी कहा कि पूरी बैठक के दौरान वीडियोग्राफी कराई जाए और सेशन से लेकर परीक्षा रिजल्ट वित्तीय मामला पर दोनों तरफ से से चर्चा हो. बताते चलें कि शिक्षा विभाग ने कई बार बैठक आयोजित की थी जिसमें एक बार भी किसी भी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर बैठक में शामिल नहीं हुए. इसके बाद केके पाठक ने सभी विश्विद्यालयों का खाता फ्रीज कर दिया और अधिकारियों, कर्मचारियों के वेतन और पेंशन पर रोक लगा दी थी. पूरे मामले पर लगातार विरोध होता रहा और राजभवन के पत्राचार के बाद भी केके पाठक नहीं माने. थक-हारकर राज्य के 9 विश्वविद्यालयों के वीसी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की जिसके बाद सुनवाई में ये आदेश दिया गया. अब अगली सुनवाई फिर 17 मई को होगी. Tags: Bihar News, Patna high court, PATNA NEWSFIRST PUBLISHED : May 3, 2024, 21:48 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed