शिव विधायक रविन्द्र भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी जानें क्या है केस
शिव विधायक रविन्द्र भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी जानें क्या है केस
Rajasthan News : शिव विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ उदयपुर की एक कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट भाटी के खिलाफ दर्ज एक केस में सुनवाई के दौरान पेशी पर लगातार गैर हाजिर रहने पर जारी किया गया है. जानें क्या है पूरा मामला.
उदयपुर. उदयपुर की कोर्ट ने बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से विधायक रविन्द्र सिंह भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है. यह वारंट पेशी पर लगातार गैर हाजिर रहने पर जारी किया गया है. लेकसिटी की न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट क्रम संख्या2 (शहर दक्षिण) के पीठासीन अधिकारी ने भाटी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर उनको 14 नवंबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिये हैं. भाटी के खिलाफ कोरोना काल में उदयपुर में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन करने का केस चल रहा है.
पुलिस को अब विधायक रविन्द्र सिंह भाटी को 14 नवंबर से पहले गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करना होगा. हालांकि उससे पहले रविन्द्र सिंह भाटी खुद न्यायालय के सामने सरेंडर कर सकते हैं. लेकिन फिर भी उनको पेशी पर लगातार गैर हाजिर रहने के कारणों से कोर्ट को संतुष्ट करना पड़ेगा. यदि कोर्ट उनके तर्कों से संतुष्ट हो जाती है तो रविन्द्र सिंह भाटी के जमानती मुचलके को स्वीकार किया जा सकता है. लेकिन यदि वे उचित कारण कोर्ट के सामने नहीं रख पाए तो उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है.
कोविड काल में उदयपुर में किया था प्रदर्शन
जानकारी के अनुसार रविन्द्र सिंह भाटी ने कोविड काल में 16 अगस्त 2021 को भीड़ के साथ उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन किया था. उनका यह प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन माना गया था. इसलिए भाटी के खिलाफ महामारी तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम और धारा-144 के तहत उदयपुर के भूपालपुरा थाने में केस दर्ज किया गया था. उस दौरान उनके साथ अरविन्द्र सिंह पावटा और देवेन्द्र सिंह भी मौजूद थे.
भाटी पेशी पर लगातार गैरहाजिर रहे
इस मामले में रविन्द्र सिंह भाटी न्यायालय में पेश नहीं हुए. वे पेशी पर लगातार गैरहाजिर रहे. इससे पहले कोर्ट ने भाटी के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर पेश होने का फिर से अवसर दिया था. लेकिन वे फिर भी कोर्ट में पेश नहीं हुए. इस पर अब कोर्ट ने उनका गिरफ्तारी वारंट जारी किया है.
Tags: Big news, Rajasthan news, Udaipur newsFIRST PUBLISHED : October 24, 2024, 11:20 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed