शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन टॉपर्स फैक्ट्री सिमुलतला के प्रिंसिपल हुए निलंबित
शिक्षा विभाग का बड़ा एक्शन टॉपर्स फैक्ट्री सिमुलतला के प्रिंसिपल हुए निलंबित
Bihar News: जमुई जिले का सिमुलतला आवसीय विद्यालय के प्राचार्य राजीव रंजन को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितता को लेकर शो कॉज का संतोषजनक जबाब नहीं मिलने के कारण निलंबित कर दिया है. शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने निलंबन का पत्र जारी किया है.
हाइलाइट्स अनियमितता की कार्यवाही को लेकर सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉक्टर राजीव रंजन निलंबित शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने निलंबन का पत्र किया जारी निलंबन के दौरान भागलपुर के क्षेत्रीय शिक्षा निदेशक के कार्यालय में लगानी होगी हाजिरी
जमुई. टॉपर्स की फैक्ट्री कहे जाने वाली सिमुलतला आवसीय विद्यालय के प्रिंसिपल को शिक्षा विभाग ने निलंबित कर दिया है. जमुई जिले का सिमुलतला आवसीय विद्यालय के प्राचार्य राजीव रंजन को बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने वित्तीय अनियमितता को लेकर शो कॉज का संतोषजनक जबाब नहीं मिलने के कारण निलंबित कर दिया है. शिक्षा विभाग के निदेशक (माध्यमिक) कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने निलंबन का पत्र जारी किया है. निलंबन के दौरान राजीव रंजन भागलपुर में शिक्षा विभाग के आरडीडीई के कार्यालय में तैनात रहेंगे. वहीं वाईस प्रिंसिपल को प्राचार्य का प्रभार दिया गया है.
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के निदेशक माध्यमिक शिक्षा का सदस्य सचिव कार्यकारिणी समिति, सिमुलतला आवासीय विद्यालय कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव ने प्राचार्य डॉ राजीव रंजन के निलंबन को लेकर जो पत्र जारी किया है. पत्र में बताया गया है कि अनियमितता के आलोक में दिनांक 31 जनवरी 2024 के द्वारा प्राचार्य सिमुलतला आवासीय विद्यालय, सिमुलतला, जमुई से कारण पूछा गया था, जिसके आलोक में उनके द्वारा 5 फरवरी 2024 के माध्यम से शो कॉज का जवाब दिया गया, उनके शो कॉज के जवाब के अवलोकन के बाद उसे स्वीकार योग्य नहीं पाया गया है. जानें पूरा मामला
समीक्षा के बाद सिमुलतला शिक्षा समिति शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कर्मी अनुबंध सेवा शर्त तथा अनुशासन नियमावली 2021 के नियम में किए गए प्रावधान के आलोक में राजीव रंजन प्राचार्य के विरुद्ध बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 समय-समय पर बदलाव नियम 17 के तहत विभागीय कार्रवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है. इसका सूचना वी विभागीय आदेश के तहत दी गई है. विभागीय कार्यवाही संचालित रहने की स्थिति में डॉ राजीव रंजन को प्राचार्य के पद पर कार्यरत रहने से विभागीय कार्यवाही प्रभावित होने की संभावना है. इसलिए विचार किया गया है कि नियम के अनुसार राजीव रंजन प्रचार्य को बिहार सरकार सेवक वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2005 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है. उप प्राचार्य इंचार्ज रहेंगे प्रिंसिपल
निलंबन के दौरान डॉ राजीव रंजन का मुख्यालय क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक, भागलपुर प्रमंडल का कार्यालय निर्धारित किया गया जाता है. सस्पेंड रहने के दौरान नियम के तहत जीवन निर्वाह भत्ता, उनके निर्धारित मुख्यालय में दर्ज की गई उपस्थिति के अनुसार मिलेगा. इसके अलावा निदेशक माध्यमिक शिक्षा के द्वारा एक और पत्र जारी करते हुए यह आदेश दिया गया है कि डॉ राजीव रंजन के निलंबन के बाद उप प्राचार्य इंचार्ज प्रिंसिपल रहेंगे. निलंबन की कार्यवाही को लेकर जब सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रिंसिपल डॉ राजीव रंजन से संपर्क किया गया तब उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दी.
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Tags: Bihar News, Jamui news, Rohtas NagarFIRST PUBLISHED : May 1, 2024, 12:35 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें Note - Except for the headline, this story has not been edited by Jhar Khabar staff and is published from a syndicated feed