क्‍या आपके पास है LMV लाइसेंस अब चला सकेंगे ट्रक भी SC का बड़ा फैसला

पहले यह मामला सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच के पास था। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस मामले को पांच जजों की संविधान बैंच के पास भेज दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया कि 7500 किलो से कम वजन वाले ट्रांसपोर्ट वाहन एलएमवी यानी लो मोटर व्‍हिकल की श्रेणी में आएंगे या नही.

क्‍या आपके पास है LMV लाइसेंस अब चला सकेंगे ट्रक भी SC का बड़ा फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को साफ कर दिया हल्के मोटर वाहन यानी एलएमवी वाले ड्राइविंग लाइसेंस होल्‍डर 7,500 किलोग्राम तक के भारी परिवहन वाहन को चला सकेंगे. चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ द्वारा दिया गया यह निर्णय बीमा कंपनियों के लिए एक झटका है, जिन्होंने पहले उन मामलों में दावों को खारिज कर दिया था, जहां दुर्घटनाएं ऐसे लोगों द्वारा परिवहन वाहन चलाने से संबंधित थीं, जिनके पास विशिष्ट परिवहन वाहन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। पेश मामले में जुलाई 2023 से सात दिनों तक बेंच ने सुरक्षा और आजीविका पर दलीलों सहित दलीलें सुनीं थी. इस मुद्दे को मार्च 2022 में तीन जजों की बेंच ने संविधान पीठ को भेजा था. तब यह पाया गया था कि मुकुंद देवांगन बनाम ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड केस में कोर्ट के 2017 के फैसले में मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के कुछ प्रावधानों पर ध्यान नहीं दिया था जबकि यह माना गया था कि 7500 किलो से कम वजन वाला ट्रांसपोर्ट वाहन एलएमवी होगा. हालांकि यह मामला पहले सुरक्षा और रेगुलेटरी मुद्दों पर केंद्रित था. बाद में इसमें उन हजारों वर्कर्स की आजीविका को ध्यान में रखा गया, जो परिवहन उद्देश्यों के लिए एलएमवी चलाते हैं. मुकुंद देवांगन मामले में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच को यह तय करने के लिए कहा गया था कि क्या एमवीए की धारा 10(2)(डी) के तहत चलाने के लिए लाइसेंस रखने वाले व्यक्ति को परिवहन वाहन (एमवीए की धारा 10(2)(ई) के तहत) चलाने के लिए अलग लाइसेंस की आवश्यकता होगी, जो उस पर कोई सामान लोड होने से पहले 7500 किलोग्राम से कम था. तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा था कि “एक परिवहन वाहन और ओमनीबस, जिनमें से किसी का भार 7500 किलोग्राम से अधिक नहीं है, एक हल्का मोटर वाहन होगा.” मार्च 2022 में, बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस बनाम रंभा देवी मामले में, कई बीमा कंपनियों ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जिसमें कहा गया कि मुकुंद देवांगन ने एलएमवी लाइसेंस धारकों को परिवहन वाहन चलाने की अनुमति देकर गलत किया. FIRST PUBLISHED : November 6, 2024, 11:48 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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