मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में फैसला आज

Allahabad High Court News: मथुरा के कृष्णा जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर दाखिल 18 में से 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस मामले में कोर्ट ने दो महीने पहले ही फैसला सुरक्षित रख लिया था.

मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद केस में फैसला आज
हाइलाइट्स मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर  दाखिल याचिकाओं पर फैसला आज हिंदू और मुस्लिम पक्ष की 15 दीवानी मुकदमों की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना फैसला सुनाएगा प्रयागराज. उत्तर प्रदेश के मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर  दाखिल हिंदू और मुस्लिम पक्ष की 15 दीवानी मुकदमों की पोषणीयता को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा. इन याचिकाओं पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच ने 31 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच दोपहर 2 बजे अपना फैसला सुना सकती है. हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई 18 याचिकाओं में मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद को श्री कृष्ण जन्म स्थान बताकर उसे हिंदुओं को सौंपे जाने की मांग की गई है. विवादित परिसर में हिंदुओं को पूजा अर्चना की अनुमति दिए जाने की मांग भी की गई है. साथ ही विवादित परिसर का अयोध्या के राम मंदिर और वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर की तर्ज पर सर्वेक्षण कराए जाने की मांग की गई है. ये है पूरा मामला गौरतलब है कि अयोध्या विवाद की तर्ज पर इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई सीधे तौर पर कर रहा है. मथुरा की जिला अदालत में दाखिल की गई इन याचिकाओं को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई के लिए अपने पास मंगा लिया था. दाखिल की गई 18 में से 15 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है. तीन याचिकाओं को अलग कर दिया गया था. शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत आपत्ति दाखिल की थी. मुस्लिम पक्ष ने याचिकाओं की पोषणीयता को चुनौती दी थी. मुस्लिम पक्ष की तरफ से कई दलीलें पेश की गई थी कि हिंदू पक्ष की याचिकाओं को खारिज किया जाए. मुस्लिम पक्ष की आपत्तियों के बिंदु पर ही आज फैसला आना है. क्यों अहम है आज का फैसला हाईकोर्ट से आज आने वाले फैसले से ही यह तय होगा कि मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में हिंदू पक्ष की याचिकाएं सुनवाई के लायक हैं या नहीं. अगर हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष की आपत्ति खारिज हो जाती है तो ही हिंदू पक्ष की याचिकाओं पर आगे सुनवाई हो सकेगी. Tags: Allahabad high court, Mathura Krishna Janmabhoomi ControversyFIRST PUBLISHED : August 1, 2024, 10:16 IST jharkhabar.com India व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
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