खराब प्रेशर कुकर मामले में अमेजन पर कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के जुर्माने को 1 हफ्ते में जमा कराने को कहा
खराब प्रेशर कुकर मामले में अमेजन पर कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट ने 1 लाख रुपए के जुर्माने को 1 हफ्ते में जमा कराने को कहा
दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) से कहा कि वह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की तरफ से लगाए गए एक लाख रुपये जुर्माने की रकम को एक सप्ताह के भीतर जमा करे.
हाइलाइट्सअमेजन पर लगा जुर्माना, दिल्ली हाई कोर्ट ने भी लगाई फटकार अमेजन को 1 हफ्ते में जमा करना होगा 1 लाख का जुर्माना अमेजन के जरिये बेचे गए कुकर को वापस मंगाने का आदेश
नई दिल्ली. दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने मंगलवार को दिग्गज ई-कॉमर्स कंपनी अमेजन (Amazon) से कहा कि वह केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) की तरफ से लगाए गए एक लाख रुपये जुर्माने की रकम को एक सप्ताह के भीतर जमा करे. सीसीपीए ने अमेजन के जरिये बेचे गए इन कुकर को वापस मंगाने का आदेश भी दिया था. हालांकि उच्च न्यायालय ने अमेजन को गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं पाए गए कुकर को वापस मंगाने संबंधी सीसीपीए के आदेश को फिलहाल रोक दिया है.
जस्टिस यशवंत वर्मा ने कहा कि अमेजन इन सभी 2,265 प्रेशर कुकर के खरीदारों को यह सूचना देने के लिए जिम्मेदार होगी कि ये कुकर गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए हैं. न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा कि इस याचिका में उठाए गए मुद्दों पर विचार करने की जरूरत है लेकिन बिके हुए कुकर को वापस मंगाने के आदेश को अगली सुनवाई तक स्थगित रखा जा रहा है. अगली सुनवाई के लिए 16 नवंबर की तारीख तय की गई है.
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Tags: Amazon, DELHI HIGH COURTFIRST PUBLISHED : September 20, 2022, 20:19 IST